Tuesday, 17 January 2017


सूचना के अधिकार के तहत लंबित अपीलीय प्रकरणों के 
निराकरण के लिये लोक अदालत 28 जनवरी को
-----
राज्य सूचना आयोग द्वारा एक हजार से अधिक 
प्रकरणों का किया जायेगा निराकरण
-----
तैयारियां प्रारंभ
इंदौर 17 जनवरी, 2017
सूचना के अधिकार के तहत मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 28 जनवरी को कलेक्टर कार्यालय में एक दिवसीय लोक अदालत आयोजित की गयी है। इस लोक अदालत में राज्य सूचना आयोग द्वारा एक हजार से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। इस लोक अदालत की व्यापक तैयारियां प्रारंभ हो गयी हैं। 
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का शुभारंभ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त श्री के.डी.खान करेंगे। इस लोक अदालत में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिये 4 खण्डपीठ गठित की गयी हैं। इन खण्डपीठों में खण्डपीठ क्रमांक-एक में मुख्य सूचना आयुक्त श्री के.डी.खान, खण्डपीठ क्रमांक-2 में राज्य सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप, खण्डपीठ क्रमांक-3 में राज्य सूचना आयुक्त श्री सुखराज सिंह तथा खण्डपीठ क्रमांक-4 में राज्य सूचना आयुक्त श्री हीरालाल त्रिवेदी अपील प्रकरणों का निराकरण करेंगे।
लोक अदालत में मुख्य रूप से परिवहन, चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्यिकी कर, आवास एवं पर्यावरण, गृह, लोक निर्माण, खाद्य, आदिम जाति कल्याण,कृषि, सहकारिता, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई), नगरीय प्रशासन, उच्च शिक्षा, पंचायत सहित अन्य विभागों के लंबित अपील प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। सभी संबंधित अपीलकर्ताओं और लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे इस लोक अदालत में उपस्थित रहकर अपने प्रकरणों का निराकरण करायें।
28 जनवरी को आयोजित होने वाली इस लोक अदालत की व्यापक तैयारियां जारी हैं। यह लोक अदालत कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष (कक्ष क्रमांक 102) अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष क्रमांक 109 तथा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय कक्ष क्रमांक 107 में आयोजित होगी। लोक अदालत के प्रभावी आयोजन के लिये गत दिनों राज्य सूचना आयुक्त श्री हीरालाल त्रिवेदी ने बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की थी एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये थे। उनके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक कोर्ट रूम के सामने लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलार्थियों के बैठने की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही पीने के पानी की भी समुचित व्यवस्था रहेगी। आयोग के अधिकारी-कर्मचारी 26 जनवरी से ही इंदौर आ जायेंगे। कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे लोक अदालत के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थायें निर्धारित समय-सीमा से पूर्व सम्पन्न कर लें।
महिपाल/कपूर





No comments:

Post a Comment