Wednesday, 4 January 2017

राज्यपाल ने गुरु गोविन्द सिंह की 350वीं जयंती पर दी बधाई

jkT;iky us xq# x¨foUn flag dh 350oha t;arh ij nh c/kkÃ
Ò¨iky : pkj tuojh] 2017
jkT;iky Jh v¨e çdk'k d¨gyh us fl[k /keZ ds nlosa xq# x¨foUn flagth dh 350oha t;arh ij çns'kokfl;¨a d¨ c/kkà v©j 'kqÒdkeuk,¡ nh gSaA
jkT;iky Jh d¨gyh us dgk gS fd xq# x¨foUn flag ,d egku ;¨n~/kk ,oa vk/;kfRed lar FksA mUg¨aus [kkylk iaFk dh LFkkiuk dhA xq# x¨foUn flag fo'o dh cfynkuh ijEijk esa vf}rh; FksA

jkT;iky Jh d¨gyh us çns'kokfl;¨a ls xq# x¨foUn flag ds vkn'k¨± v©j mins'k¨a d¨ vkRelkr dj ,drk v©j 'kkafr ds okrkoj.k d¨ etwcr cukus rFkk çns'k ds fodkl esa lfØ; Òkxhnkjh fuÒkus dk vkOgku fd;k gSA

अमानक स्तर के उर्वरक और कीटनाशक प्रतिबंधित

अमानक स्तर के उर्वरक और कीटनाशक प्रतिबंधित

इंदौर 4 जनवरी, 2017
उप संचालक कृषि श्री रामेश्वर पटेल ने जांच उपरांत अमानक पाये जाने पर उर्वरक और कीटनाशक एवं गेहूं बीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशानुसार श्री पटेल ने जांच उपरांत अमानक पाये जाने पर उर्वरक एसएसपीपी  205 विक्रेता सेवा सहकारी संस्था भीलबडोली, उर्वरक विक्रेता मेसर्स अरिहंत फर्टिलायजर केमिकल्स इंडिया लिमिटेड कलावली (नीमच) उर्वरक बैच क्रमांक एपी-1154 तथा एसएसपीपी 205 विक्रेता सेवा सहकारी संस्था भीलबडोली, उर्वरक निर्माता मेसर्स दत्ता एग्रो सर्विस प्रायवेट लिमिटेड जलगांव (महाराष्ट्र) के उर्वरक बैच क्रमांक पी-016 और डीएपी विक्रेता मध्यप्रदेश विपणन संघ सांवेर निर्माता मेसर्स दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पेट्रो केमिकल कार्पोरेशन लिमिटेड पेटवाड़ा पुणे महाराष्ट्र के क्रय, विक्रय, भण्डारण और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश कीटनाशक गुण नियंत्रण अधिनियम 1968 की धारा 18 और मध्यप्रदेश उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-19 के तहत की गयी है।
उप संचालक श्री पटेल ने जांच उपरांत अमानक पाये जाने पर कीटनाशक औषधि निर्माता के.के. एण्ड कम्पनी बहादुरगढ़ (हरियाणा) विक्रेता बाला कृषि सेवा केन्द्र गौतमपुरा के बैच नम्बर 47 के क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पर रोक लगा दी है। इसी प्रकार जांच उपरांत गेहूं  बीज टीएल सुपर-303 विक्रेता श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स सर्वे नम्बर 277/14 केलोदहाला एसडीए कम्पाउण्ड, इंदौर, बीज लाट क्रमांक आर-16-एसएफसी-01-786 के क्रय,विक्रय,भण्डारण और स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश बीज अधिनियम 1966 की धारा-6 के तहत की गयी है।

जिला प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही

कलेक्टर श्री पी.नरहरि के सख्त निर्देश पर आरटीओ और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही------जिला प्रशासन के बस चेकिंग अभियान में 

14 बसों व 18 टाटा मैजिक वाहनों के बने चालान

इंदौर 4 जनवरी, 2017
कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने स्कूल बसों और शहर में चल रही विभिन्न बसों के  चेकिंग करने, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट आदि चेक करने के निर्देश दिये थे। इसी निर्देश के परिपालन में जिला प्रशासन और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा संयुक्त कार्यवाही में आज 14 बसों और 18 टाटा मैजिक वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गयी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एम.पी.सिंह ने बताया कि चेकिंग अभियान के अंतर्गत विजय नगर चौराहे से अरविन्दों तक जांच दल ने गाड़ियों की चैकिंग की,जिसमें 18 से अधिक टाटा मैजिक वाहनों के विरूद्ध जांच के दौरान अनियमितता पायी जाने पर चालानी कार्यवाही की गयी है। बसों की जांच के दौरान 8 बसों के टैक्स बकाया और बिना परमिट के बस संचालन पर भी चालानी कार्यवाही की गयी है। जांच के दौरान तहसीलदार श्री डी.डी.शर्मा और तहसीलदार श्री चरणजीत सिंह हुड्डा भी साथ रहे। यहां से जांच दल ने राऊ चौराहे पर बसों को रोककर चैकिंग की,जिसमें 6 बसें क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाते हुये पाई गयीं,जिनके विरूद्ध भी चालान की कार्यवाही की गयी है। जांच के दौरान एलएनसीटी कॉलेज और स्कूल की बसों को भी कैम्पस में जाकर चेक किया गया,जहां उनके फिटनेस और उनके परमिट की भी जांच की गयी। कई बसों में फस्र्टएड बॉक्स खाली पाये गये, इन बॉक्सों में सभी फस्र्टएड के लिये आवश्यक सामग्री रखने के निर्देश दिये गये। साथ ही बसों में अग्निशमन यंत्रों को चालू हालत में रखने के निर्देश भी दिये गये।


हुक्काबार संचालक के विरूद्ध एफआईआर

कलेक्टर श्री पी.नरहरि के निर्देश पर हुक्काबार संचालक के विरूद्ध एफआईआर करायी गयी--------इंदौर में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश के उल्लंघन पर हुई कार्यवाही

इंदौर 4 जनवरी, 2017
कलेक्टर श्री पी.नरहरि द्वारा धारा-144 के अंतर्गत हुक्काबार संचालित करने को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद भी गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई कि स्कीम नम्बर 94 कनाड़िया के पास मकान नम्बर 88 में  मकान मालिक द्वारा हुक्काबार चलाया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने एसडीएम श्री अनिल वनवारिया और श्री रवीश श्रीवास्तव को उक्त मकान की जांच करने हेतु भेजा गया। रात में जांच करने पर पाया गया कि मौके पर भवन मालिक प्रखर आनंद स्वयं के मकान में हुक्काबार संचालित कर रहा है और इनके द्वारा लोगों को घर में हुक्का पिलाया जाता है। मकान मालिक प्रखर आनंद ने बताया कि यह कार्य उनके द्वारा  विगत 5 माह से किया जा रहा है और यह प्रति व्यक्ति दो सौ रूपये हुक्का पिलाने का लेते हैं।
एसडीएम श्री अनिल बनवारिया ने बताया कि मौके पर दो व्यक्ति हुक्का पीते हुये मिले साथ ही बड़ी संख्या में हुक्का के फ्लेवर्ड भी मौके पर मिले हैं। इस पर कार्यवाही करते हुये सभी समान को जब्त कर सील किया गया और धारा-144 के उल्लंघन पर धारा-188 के अंतर्गत संबंधित मकान मालिक प्रखर आनंद के विरूद्ध एफआईआर करायी गयी।

सड़क सुरक्षा सप्ताह 9 जनवरी से

सड़क सुरक्षा सप्ताह 9 जनवरी से
इंदौर 4 जनवरी,2017
राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में यातायात पुलिस द्वारा 9 जनवरी से 15 जनवरी तक सड़क सुरक्षा एवं यातायात सप्ताह मनाया जायेगा। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग की जायेगी तथा यातायात पुलिस द्वारा अनेक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे। इस 28वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिये ''अपनी सुरक्षा, परिवार की रक्षा और सड़क सुरक्षा पर ध्यान दें'' नारा दिया गया है।
श्व्
सिंह/कपूर

proindore

आपका स्वागत है।