Thursday, 16 February 2017



रासुका 
इंदौर 16 फरवरी 2017 
इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी. नरहरि ने आरोपी तीरू उर्फ वीरू उर्फ शंकर पिता कैलाश कौशल निवासी खातीपुरा इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं। इसके विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। 
 महिपाल/कपूर
हुक्काबार/शीशा लाउंज एवं हुक्का केन्द्रों पर 
हुक्का पीने की गतिविधियां प्रतिबंधित
------
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर 16 फरवरी, 2017
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर हुक्काबार/शीशा लाउंज/हुक्का केन्द्रों एवं अन्य स्थानों पर हुक्का पीने की गतिविधियां प्रतिबंधित की हैं। इस संबंध में जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
श्री पी.नरहरि द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के विभिन्न स्थानों पर हुक्काबार/शीशा लाउंज/हुक्का केन्द्रों एवं अन्य स्थानों पर जहां हुक्का पीने की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन हुक्का पीने हेतु कैफे एवं रेस्टोरेंट में टेबल टू टेबल हुक्का उपलब्ध कराये जाने की सर्विस प्रोवाइट की जा रही है, कि गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त सर्विस देना किसी भी नियम/अधिनियम में प्रावधानित नहीं है। इसके मद्देनजर इस प्रकार की एवं अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश का पालन संबंधित एसडीएम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नगर निगम एवं पुलिस के अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 15 फरवरी, 2017 से लागू होकर आगामी 14 अप्रैल, 2017 तक प्रभावशील रहेगा।
 महिपाल/कपूर
किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले 
व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य
-----
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर 16 फरवरी, 2017
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किरायेदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों और पेर्इंग गेस्ट आदि की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी किया है। इस संबंध में जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
श्री पी.नरहरि द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के संबंधित थाने में किरायेदारों की सूचना उनके आईडी प्रूफ के साथ प्रस्तुत करना होगी। इसी प्रकार घरेलू नौकरों व व्यवसायिक नौकरों, छात्रावासी विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण के मजदूरों, पेर्इंग गेस्ट आदि की सूचना आईडी प्रूफ के साथ आवश्यक रूप से दी जाना जरूरी होगा। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 15 फरवरी, 2017 से लागू होकर आगामी 14 अप्रैल, 2017 तक प्रभावशील रहेगा।
महिपाल/कपूर





बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आदि
आयोजित करने पर लगाया गया प्रतिबंध
------
अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर भी प्रतिबंध रहेगा
-----
धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर 16 फरवरी, 2017
शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये इंदौर जिले में किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस,मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। 
जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 15 फरवरी, 2017 से लागू होकर आगामी 14 अप्रैल, 2017 तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में इंदौर जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस, मौन, जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कत्र्तव्य पालन के समय ड¬ुटी पर लगाये गये सुरक्षा बलों एवं अद्र्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारी की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंधात्मक अवधि में किसी भी प्रकार के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म,व्यक्ति,सम्प्रदाय,जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भवन/संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखे जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के आयोजनों में आतिशबाजी का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत प्रतिबंधित रहेगा।
महिपाल/कपूर





सोश्यल मीडिया पर  आपत्तिजनक तथा उद्वेलित करने वाले 
फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध
-----
धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर 16 फरवरी, 2017
इंदौर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सोश्यल मीडिया पर आपत्तिजनक तथा उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश 15 फरवरी,2017 से प्रभावशील होकर 14 अप्रैल, 2017 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार इंदौर जिले की सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो/चित्र, मैसेज करने, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट¬ुटर, फैसबुक, वाट्स एप इत्यादि सोश्यल मीडिया करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सोश्यल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेण्ट्स करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
 महिपाल/कपूर
 
कलेक्टर श्री पी.नरहरि के निर्देश पर एसडीएम श्रीमती नीता राठौर की छापामार कार्यवाही
----
ऑपरेशन विशुद्ध के अंतर्गत पानी के हजारों पाउच नष्ट कराये गये
इंदौर 16 फरवरी, 2017
कलेक्टर श्री नरहरि द्वारा इंदौर में ऑपरेशन विशुद्ध चलाया जा रहा है, जिसमें निरंतर खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है। आज कलेक्टर श्री पी.नरहरि के निर्देश पर एसडीएम श्रीमती नीता राठौर ने पानी के पाउच बनाने वाले फैक्ट्रियों पर छापा मारा और पानी के हजारों पाउच जप्त कर नष्ट किये गये। एसडीएम श्रीमती राठौर ने कान्हा कम्पनी ग्राम पालड़ा पत्थर मुण्डला का न्यू ड्राप पानी के पाउच बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही में लगभग 50 हजार से अधिक पानी के पाउच जब्त कर नष्ट किये गये। मौके पर पानी के पाउच पैक करने का लायसेंस नहीं मिला, साथ ही पाउचों पर बैच नम्बर व दिनांक भी अंकित नहीं पायी गयी है। 
इसी के साथ मल्हार वेवरेज ग्राम पालड़ा पत्थर मुण्डला पर भी कार्यवाही की गयी और  पानी के लगभग 12 हजार पाउच जब्त कर नष्ट करने की कार्यवाही की गयी। इन सभी बेवरेज पर पानी का सेम्पल भी फूड विभाग के द्वारा जाँच के लिये भेजा जायेगा। कार्यवाही के दौरान खाद्य एवं नापतौल विभाग के अधिकारी भी साथ रहे।
राठौर/कपूर  





माण्डव विकास योजना के प्रारूप का प्रकाशन आज
इंदौर 16 फरवरी, 2017
नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय भोपाल द्वारा माण्डवा नगर की विकास योजना-2011 तक की समयावधि के लिये पूर्व में स्वीकृत होकर अंगीकृत थी। इस विकास योजना का एक अंतराल बाद पुनर्विलोकन किया जाकर माण्डव विकास योजना (प्रारूप) 2031 तैयार किया है, जिसका प्रकाशन आज 17 फरवरी, 2017 को किया जा रहा है तथा जनसाधारण के अवलोकनार्थ योजना मानचित्रों की प्रदर्शनी माण्डव नगर पंचायत सभाकक्ष में जा री है। इस विकास योजना में उपदर्शित प्रस्तावों के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो, तो प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की अवधि के अंदर प्रदर्शनी स्थल एवं इसके अतिरिक्त जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर, कलेक्टर कार्यालय धार तथा कार्यालय संभागायुक्त इंदौर में अवकाश के दिन को छोड़कर प्रस्तुत की जा सकती है। यह जानकारी संयुक्त संचालक नगर व ग्राम निवेश इंदौर ने दी है।
महिपाल/कपूर
 



स्तन कैंसर की स्व पहचान करने की जानकारी देने के लिये
दो दिवसीय शिविर आज से
इंदौर 16 फरवरी, 2017 
स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला प्रमुख कैंसर है। इस कैंसर की अगर समय पर पहचान हो जाये तो इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। स्तन कैंसर की पहचान महिलायें स्वयं भी कर सकती हैं। स्तन कैंसर की पहचान स्वयं कैसे करें ?  इसकी जानकारी देने के लिये राबर्ट नर्सिंग होम में 17 और 18 फरवरी को दो दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है।
राबर्ट नर्सिंग होम के अधीक्षक और प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ.विजयसेन यशलहा ने बताया कि इस शिविर में महिलाओं को स्तन कैंसर की स्व पहचान के तरीके बताये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही ग्रीवा कैंसर की जांच भी नि:शुल्क की जायेगी। उन्होंने बताया कि कैंसर शब्द दिमाग में आते ही एक ही छबि उभरती है,कष्टदायक मृत्यु । कैंसर होने के सूचना मात्र से ही रोगी में निराशाभाव आ जाता है। डॉ.यशलहा ने बताया कि स्तन कैंसर के क्षेत्र में यह एक अच्छी बात है कि इसके ठीक होने की संभवना ज्यादा होती है। स्तर कैंसर का पता पहले या दूसरे चरण में चल जाता है तो उसके शरीर के अन्य अंगों में फैलने से रोका जा सकता है। स्तन कैंसर से बचने का सबसे पहला कदम जागरूकता है। जागरूकता से ही कष्टदायक स्तन कैंसर से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि स्तन कैंसर के साधारण लक्षण स्तन या बांह के नीचे गाठ होना, स्तन से तरल पदार्थ निकलना, निप्पल अंदर घुस जाना, स्तन में सूजन, स्तन के आकार में बदलाव, स्तन को दबाने पर दर्द न होना आदि है। डॉ.यशलहा ने बताया कि स्तन कैंसर के संबंध में जनजागरूकता लाने के लिये लगातार प्रयासरत हैं। इसी सिलसिले में यह दो दिवसीय जागरूकता शिविर और ग्रीवा के कैंसर की जांच के लिये लगाया जा रहा है।
सिंह/कपूर


पीएससी मुख्य परीक्षा हेतु मुफ्त प्रशिक्षण
इंदौर 16 फरवरी, 2017
प्राचार्य परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र श्रीमती अलका भार्गव ने बताया कि शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में आगामी एक मार्च से पीएससी मुख्य परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
 सिंह/कपूर
 



एक आरोपी जिलाबदर
इंदौर 16 फरवरी, 2017
जिला प्रशासन द्वारा जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शमीम उद्दीन ने लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आरोपी सतीश पिता बाबूलाल उर्फ सुनील सोनकर निवासी पारसी मोहल्ला थाना संयोगितागंज को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की 1990 की धारा-5 के तहत इंदौर तथा उसके आसपास लगे जिलों खण्डवा, खरगोन, उज्जैन, देवास और धार की राजस्व सीमा से 6 माह के लिये जिलाबदर कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
 सिंह/कपूर






विद्यार्थियों के लिये तनावमुक्त वातावरण तैयार करें -- कलेक्टर श्री पी.नरहरि
इंदौर 16 फरवरी, 2017
कलेक्टर श्री पी.नरहरि की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी को सम्बोधित करते हुये कलेक्टर श्री नरहरि ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं प्राचार्य आगामी बोर्ड परीक्षाओं में ऐसा वातावरण निर्मित करें कि विद्यार्थी बिना तनाव का परीक्षा दे सकें तथा परीक्षा के संबंध में विद्यार्थियों के संबंध में टोल फ्री नम्बर शीघ्र जारी करें। 
उन्होंने कहा कि इंदौर जिले में 10वीं, 12वीं का परीक्षा परिणाम अच्छा होना चाहिये। उन्होंने कहा कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में पुलिस की व्यवस्था प्रत्येक केन्द्र पर होना चाहिये तथा संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर आब्जर्वर नियुक्त किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि मिल बांचें अभियान के तहत अभी तक 2 हजार 746 स्वयंसेवकों ने पंजीयन करा लिया है। 
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती कीर्ति खुरासिया, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनुराग जायसवाल, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग श्री जी.पी.श्रीमाली, डीपीसी, बीईओ, बीआरसी, हाई स्कूल और हायर सेकेण्ड्ररी के प्राचार्य आदि मौजूद थे।
सिंह/कपूर