Sunday, 15 April 2018

उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में राष्ट्रीय लोक अदालत 22 अप्रैल को
इंदौर 15 अप्रैल 2018
      म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री पी.के. जायसवाल के निर्देशन में म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में आगामी 22 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में किया जा रहा हैं।
      आगामी 22 अप्रैल 2018 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय  आपराधिक प्रकरणपरक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरणबैंक रिकवरी संबंधी मामलेंमोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणवैवाहिक प्रकरणश्रम विवाद प्रकरणभूमि अधिग्रहण के प्रकरणविद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर)सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैंराजस्व प्रकरणदीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्यप्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय श्री तारकेश्वर सिंह ने समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया है कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रारडिप्टी रजिस्ट्रारसंबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैं एवं अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/सूचना दे सकते हैं। लोक अदालत के द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों में पक्षकारों के द्वारा भुगतान की गई कोर्ट फीस शासन द्वारा वापिस किये जाने का प्रावधान हैं। लोक अदालत में सबको न्याय मिलता हैं और दोनों पक्षों को जीत मिलती है तथा अदालत के निर्णय के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। 
 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत विपत्तिग्रस्त महिलाओं को रोजगार के लिए दिया जायेगा प्रशिक्षण
इंदौर 15 अप्रैल 2018
      मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत विपत्तिग्रस्त, पीड़ित, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु स्थायी प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि रोजगार प्राप्त कर सके। यह प्रशिक्षण ऐसी संस्थाओं के माध्यम से दिया जायेगा, जिन संस्थाओं द्वारा जारी डिग्री या प्रमाण पत्र, शासकीय सेवाओं में मान्य हो। प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन एवं शिष्यवृत्ति शामिल रहेगी। ऐसी महिला का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदन पत्र मय पात्रता विवरण कार्यालय से 25 अप्रैल, 2018 को समय 3 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं एवं 25 अप्रैल 2018 को शाम 5:30 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।
      जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण प्रदान करने की इच्छुक शासकीय संस्था आवेदन आगामी 25 अप्रैल 2018 को शाम 5:30 बजे तक जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, कार्यालय महिला सशक्तिकरण, 7,8, प्रभु नगर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर में जमा कर सकते हैं। कार्यालय का फोन नं.- 0731-2792100 और ई-मेल आईडी- weindore@gmail.com हैं।
लहसुन उत्पादक किसानों के फायदे के लिये भावांतर योजना में संशोधन
1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम भाव से बिकने पर भी मिलेगा योजना का लाभ 
इंदौर 15 अप्रैल 2018
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लहसुन उत्पादक किसानों के फायदे के लिये भावांतर भुगतान योजना में संशोधन किया है। अब यदि किसान का लहसुन1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर भी बिकता हैतो भी उसे भावांतर योजना का लाभ मिलेगा।
    उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इस संबंध मे भोपालउज्जैनइंदौरग्वालियरसागरजबलपुर और रीवा के संभागायुक्तों तथा भोपालसीहोर रायसेनराजगढ़इंदौरधारझाबुउज्जैनदेवास मंदसौरनीमचरतलामशाजापुरआगर-मालवागुनाशिवपुरीसागरछतरपुरजबलपुरछिंदवाड़ारीवा और सतना जिलों के कलेक्टरों को वर्ष 2018-19 के लिये लहसुन संबंधी भावांतर योजना निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
    राज्य शासन ने अप्रैल 2018 को वर्ष 2018-19 के लिये लहसुन फसल के लिये भावांतर की देय राशि अधिकतम 800 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की थी। यदि1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर लहसुन बिकतातो उसकी गुणवत्ता को निम्न मानते हुए भावांतर योजना का लाभ नहीं देने का प्रावधान था। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देशानुसार किसानों के हित में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
राज्य शासन द्वारा 6 आईएएस के तबादले
इंदौर 15 अप्रैल 2018
      राज्य शासन ने तीन कलेक्टर समेत आईएएस के तबादले किये हैं। इनमें से कलेक्टर बुरहानपुर श्री दीपक सिंह को धार कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। वहीं सीधी भर्ती वाले आईएएस अफसरों को पहली बार कलेक्टरी मिली है। इस आदेश में खाद्य विभाग के आयुक्त श्री विवेक पोरवाल को ट्रायफेक और एमपीएसआईडीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
      कलेक्टर गुना श्री राजेश कुमार जैन को सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। कलेक्टर धार श्री श्रीमन शुक्ला को संचालक खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा कलेक्टर बुरहानपुर दीपक सिंह को कलेक्टर धार की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। एकेवीएन ग्वालियर के एमडी श्री सत्येंद्र सिंह को कलेक्टर बुरहानपुर बनाया गया है, जबकि मंत्रालय में पदस्थ 2011 बैच के आईएएस श्री बी. विजय दत्ता को कलेक्टर गुना बनाया गया है।

राज्य शासन द्वारा 6 आईएएस के तबादले

इंदौर 15 अप्रैल 2018
      राज्य शासन ने तीन कलेक्टर समेत आईएएस के तबादले किये हैं। इनमें से कलेक्टर बुरहानपुर श्री दीपक सिंह को धार कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। वहीं सीधी भर्ती वाले आईएएस अफसरों को पहली बार कलेक्टरी मिली है। इस आदेश में खाद्य विभाग के आयुक्त श्री विवेक पोरवाल को ट्रायफेक और एमपीएसआईडीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
      कलेक्टर गुना श्री राजेश कुमार जैन को सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। कलेक्टर धार श्री श्रीमन शुक्ला को संचालक खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा कलेक्टर बुरहानपुर दीपक सिंह को कलेक्टर धार की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। एकेवीएन ग्वालियर के एमडी श्री सत्येंद्र सिंह को कलेक्टर बुरहानपुर बनाया गया है, जबकि मंत्रालय में पदस्थ 2011 बैच के आईएएस श्री बी. विजय दत्ता को कलेक्टर गुना बनाया गया है।
क्रमांक 124/952 /राठौर/वटके

लहसुन उत्पादक किसानों के फायदे के लिये भावांतर योजना में संशोधन 1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम भाव से बिकने पर भी मिलेगा योजना का लाभ

इंदौर 15 अप्रैल 2018
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लहसुन उत्पादक किसानों के फायदे के लिये भावांतर भुगतान योजना में संशोधन किया है। अब यदि किसान का लहसुन1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर भी बिकता हैतो भी उसे भावांतर योजना का लाभ मिलेगा।
    उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इस संबंध मे भोपालउज्जैनइंदौरग्वालियरसागरजबलपुर और रीवा के संभागायुक्तों तथा भोपालसीहोर रायसेनराजगढ़इंदौरधारझाबुआउज्जैनदेवास मंदसौरनीमचरतलामशाजापुरआगर-मालवागुनाशिवपुरीसागरछतरपुरजबलपुरछिंदवाड़ारीवा और सतना जिलों के कलेक्टरों को वर्ष 2018-19 के लिये लहसुन संबंधी भावांतर योजना निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
    राज्य शासन ने अप्रैल 2018 को वर्ष 2018-19 के लिये लहसुन फसल के लिये भावांतर की देय राशि अधिकतम 800 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की थी। यदि1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर लहसुन बिकतातो उसकी गुणवत्ता को निम्न मानते हुए भावांतर योजना का लाभ नहीं देने का प्रावधान था। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देशानुसार किसानों के हित में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
क्रमांक 125/953/राठौर/वटके

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत विपत्तिग्रस्त महिलाओं को रोजगार के लिए दिया जायेगा प्रशिक्षण


इंदौर 15 अप्रैल 2018
      मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के तहत विपत्तिग्रस्त, पीड़ित, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु स्थायी प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि रोजगार प्राप्त कर सके। यह प्रशिक्षण ऐसी संस्थाओं के माध्यम से दिया जायेगा, जिन संस्थाओं द्वारा जारी डिग्री या प्रमाण पत्र, शासकीय सेवाओं में मान्य हो। प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन एवं शिष्यवृत्ति शामिल रहेगी। ऐसी महिला का चयन जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। आवेदन पत्र मय पात्रता विवरण कार्यालय से 25 अप्रैल, 2018 को समय 3 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं एवं 25 अप्रैल 2018 को शाम 5:30 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।
      जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण प्रदान करने की इच्छुक शासकीय संस्था आवेदन आगामी 25 अप्रैल 2018 को शाम 5:30 बजे तक जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, कार्यालय महिला सशक्तिकरण, 7,8, प्रभु नगर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर में जमा कर सकते हैं। कार्यालय का फोन नं.- 0731-2792100 और ई-मेल आईडी- weindore@gmail.com हैं।
क्रमांक 126/954/राठौर/वटके

उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में राष्ट्रीय लोक अदालत 22 अप्रैल को

इंदौर 15 अप्रैल 2018
      म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री पी.के. जायसवाल के निर्देशन में म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में आगामी 22 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में किया जा रहा हैं।
      आगामी 22 अप्रैल 2018 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय  आपराधिक प्रकरणपरक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरणबैंक रिकवरी संबंधी मामलेंमोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणवैवाहिक प्रकरणश्रम विवाद प्रकरणभूमि अधिग्रहण के प्रकरणविद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर)सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैंराजस्व प्रकरणदीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्यप्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय श्री तारकेश्वर सिंह ने समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया है कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रारडिप्टी रजिस्ट्रारसंबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैं एवं अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/सूचना दे सकते हैं। लोक अदालत के द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों में पक्षकारों के द्वारा भुगतान की गई कोर्ट फीस शासन द्वारा वापिस किये जाने का प्रावधान हैं। लोक अदालत में सबको न्याय मिलता हैं और दोनों पक्षों को जीत मिलती है तथा अदालत के निर्णय के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।           
 क्रमांक 127/955    /राठौर/वटके