Wednesday, 21 March 2018

मुख्यमंत्री ने जबलपुर पहुंचते ही पूछा ' कैसा चल रहा है गुण्डा विरोधी अभियान''
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दोपहर जबलपुर के डुमना विमान तल पर विमान से उतरते ही कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से पूछा कि जबलपुर में गुण्डा विरोधी अभियान कैसा चल रहा है । इस अवसर पर उन्होंने बिनेकी की दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के हाल-चाल के बारे में भी जानकारी ली।                                              मुख्यमंत्री ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न होयह हर हाल में सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित को उपचार के साथ-साथ हर तरह की मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि गुण्डों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहना चाहिए ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हों और उनमें खौफ पैदा हो।
    श्री चौहान ने जिला कलेक्टर से भावांतर भुगतान योजना के तहत चनासरसोंमसूरप्याज और लहसुन उत्पादक किसानों के तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन के बारे में भी जानकारी ली ।
क्रमांक/201/424/महिपाल/विजय
वीरांगना रानी अवंतीबाई महिला सशक्तिकरण की प्रतीक : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री द्वारा वीरांगना अवंतीबाई के शहीद-स्थल पर श्रद्धा-सुमन अर्पित       इंदौर, 21 मार्च 2018 / मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वीरांगना रानी अवंतीबाई महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं। वे मातृभूमि की रक्षा के लिये अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुईं। श्री चौहान ने कहा कि वीरांगना की समाधि स्थल पर आकर हमें देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। श्री चौहान आज डिण्डोरी जिले के ग्राम बालपुर में वीरांगना रानी अवंतीबाई के समाधि-स्थल पर श्रद्धा-सुमन अर्पित कर उनके बलिदान दिवस पर आयोजित समारोह-सह-अंत्योदय मेला एवं महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वीरांगना अवंतीबाई के स्मरण स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जायेगा। उन्होंने डिण्डोरी जिले के आदिवासियों द्वारा समाधि-स्थल को संरक्षित रखने और उनकी स्मृतियों को बचाने के लिये किये गये प्रयासों की प्रशंसा की। श्री चौहान ने कहा कि डिण्डोरी जिले में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन भी किया जायेगा। श्रमिकों को संचालित योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिहीन श्रमिकों को भूखण्ड दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएँ संचालित हैं। उन्हें स्व-रोजगार से जोड़ने का प्रयास भी किया जायेगा।
    श्री चौहान ने कहा कि डिण्‍डोरी जिले की महिलाओं ने स्वयं के रोजगार स्थापित कर देश-प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। जिले की महिलाएँ कोदो-कुटकी का जमकर उत्पादन कर मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिये राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद की जायेगी। उन्होंने कहा कि पौष्टिक आहार कोदो-कुटकी से बच्चे कुपोषण मुक्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले की ग्राम पंचायत सारसडोली और किसलपुरी में हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोला जायेगा। मुख्यमंत्री ने समारोह में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के हितलाभ-पत्र भी प्रदान किये। समारोह को खाद्य मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वेसांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री श्री जालम सिंह पटेल,जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति प्रकाश धुर्वेजनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती देववती बालरे और नगर पंचायत अध्यक्ष श्री पंकज सिंह तेकाम उपस्थित थे।
माँ वैष्णो देवी तीर्थ के लिए यात्रा रवाना
इंदौर, 21 मार्च 2018
    प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की पहल पर लागू की गयी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना का लगातार क्रियान्वयन जारी है। इस सिलसिले में आज इंदौर से माँ वैष्णो देवी तीर्थ के लिए बुजुर्गो की यात्रा विशेष ट्रेन से रवाना की गयी। इस ट्रेन के माध्यम से इंदौर जिले के 495 बुजुर्गो को माँ वैष्णो देवी तीर्थ के लिए रवाना किया गया। इस यात्रा के प्रस्थान के समय विधायक श्री रमेश मैंदोला, नगर निगम के पूर्व सभापति श्री कैलाश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद थे। यह यात्रा 26 मार्च को वापस इंदौर आयेगी।
क्रमांक/200/423/महिपाल/विजय
रिप्पल्स एडवाइजरी कंपनी द्वारा ढाई लाख रूपये सैनिक कल्याण हेतु दान
राज्यपाल द्वारा कंपनी की एमडी श्रीमती राजपूत का सम्मान
इंदौर, 21 मार्च 2018
      प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झण्डा दिवस देश के शहीद एवं बहादुरी से देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को सम्मान देने के लिये पूरे देश में मनाया जाता है। हर वर्ष प्रदेश में दिसम्बर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाया जाता है। देश के सभी नागरिकों ने अपने फर्ज को भलीभॉति निभायाजिसमें रिप्पल्स एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड इंदौर की चेयरमैन एवं एम.डीश्रीमती राखी राजपूत द्वारा स्वेच्छा से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याणार्थ लाख 51 हजार रूपये का सराहनीय योगदान देने के लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा गत 15 मार्च, 2018 को प्रशांसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।
      सशस्त्र सेना झण्डा दिवस सभी देशवासियों को सच्चाई से सशस्त्र सेना घ्वज दिवस कोष में अनुदान करने का मौका देता है। टोकन घ्वज एवं कार घ्वज को जनता में बांटकर पूरे देश में अनुदान के रूप में राशि एकत्रित की जाती है। इसमें अनुदान की गई राशि पूर्ण रूप से आयकर अधिनियम की धारा-15 डी के तहत आयकर मुक्त होती है। अधीक्षक जिला सैनिक कल्याण ने इंदौरवासियों से अनुरोध किया है कि उक्त पुण्य कार्य हेतु दिल खोलकर दान करें।
क्रमांक/199/422/सिंह/विजय
एम.जी.एमकॉलेज द्वारा कैवियट दायर
इंदौर, 21 मार्च 2018
      शैक्षणिक सत्र 2018-19 में यू.जी./पी.जीपाठ्यक्रम के लिये स्वाशासी/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस./बी.डी.एसतथा एमडी.एमएसस्नातकोत्तर पी.जीपाठ्यक्रमों की सीटों पर प्रवेश हेतु राजपत्र में मार्च, 2018 में प्रकाशित प्रवेश नियमों एवं उसके अंतर्गत 15 मार्च, 2018 से कराई जाने वाली कांउसिलिंग प्रक्रिया के विरूद्ध उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में किसी भी पक्ष द्वारा याचिका दायर की जा सकती है।
      अधिष्ठाता एम.जी.एममेडिकल कॉलेज ने बताया कि ऐसी स्थिति में किसी भी पक्ष द्वारा की जाने वाली याचिका में पारित होने वाले निर्णय के पूर्व उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश शासन का भी पक्ष सुने जाने हेतु उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष केवियट प्रस्तुत की गयी है।
क्रमांक/197/420/सिंह/विजय
सफलता की कहानी
दूसरो के सौंदर्य को सजाने-सवारने वाली प्रणाली का जीवन अब लगा सजने-सवरने
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जीवन में आया बदलाव
इंदौर, 21 मार्च 2018
      मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में मददगार बन रही है। इन्दौर जिले में इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से कई युवाओं ने लाभ उठाया है और स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में सफल हुए हैं। इन्हीं में एक है, इन्दौर की नेमा नगर निवासी श्रीमती प्रणाली वोरडे पति नितीन वोरडे, जिन्होंने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना का लाभ लेकर स्वयं का ब्यूटी पार्लर स्थापित किया है।
      यह युवती दूसरों के सौंदर्य को तो सजाने-संवारने में लगी रही, किन्तु खुद का जीवन नहीं सुधार पा रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव का बड़ा कारक बनीं। इस योजना की मदद लेकर वह अब आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनने लगी है। अब उसकी स्थिति ऐसी हो रही है कि वह दूसरों को भी नौकरी देने के स्तर पर पहुंच गयी है। अपनी सफलता की कहानी स्वयं बया करती हुई श्रीमती प्रणाली वोरडे कहती है कि ब्यूटी पार्लर के क्षेत्र में काम करने की रूचि तो उसे पहले से ही थी।
      इसके लिये श्रीमती विद्या भारतीय से ब्यूटी पार्लर संचालन का प्रशिक्षण भी लिया और उनके साथ काम शुरू किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मदद लेकर आज उन्होंने अपनी व्यावसायिक गुरु श्रीमती विद्या भारतीय के ब्यूटी पार्लर के सामने ही ''अंशिका ब्यूटी पार्लर'' नाम से अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया है। श्रीमती प्रणाली ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में उन्हें विद्या भारतीय ने ही बताया था कि इस काम के लिये उन्हें पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से ऋण मिल सकता है। तब मैंने सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग श्री अनिल सोनी से सम्पर्क किया। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रकरण तैयार कर बैंक में प्रेषित कर दिया। बैंक द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत पाँच लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया। विभाग द्वारा  एक लाख 50 हजार रूपये अनुदान भी प्रदान किया गया। बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण से ब्यूटी पार्लर की साज-सज्जा, उपकरण, आधुनिक कैंची, कास्मेटिक सामग्री, फर्नीचर आदि का क्रय किया है।
      श्रीमती प्रणाली बताती हैं कि ब्यूटी पार्लर से प्रतिमाह 5 से 10 हजार रूपये तक की आय हो जाती है। इससे वे स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में सफल होकर जहाँ आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो पायी हैं, वहीं अपने परिवार की आय को बढ़ाने में सहायक बनी है। उन्होंने बताया कि शादी-ब्याह और त्यौहारों के अवसरों पर विशेष तौर पर अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। वह अपने व्यवसाय से न केवल खुश है बल्कि मुख्यमंत्रीजी की शुक्रगुजार है, जिन्होंने युवक-युवतियों के बारे में सोचा और इतनी अच्छी योजना शुरू की।  
क्रमांक /194/417/भदौरिया/जी

श्रम न्यायालय को सौपने के आदेश जारी
इंदौर 21 मार्च 2018
      श्रमायुक्त इंदौर ने सेवानियुक्त और सेवानियोजक के मध्य उत्पन्न विवाद को औद्योगिक विवाद मानकर श्रम न्यायालय को सौपने के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशानुसार श्रमायुक्त ने सेवा नियुक्त जया मालेकर पिता दिलीप मालेकर एवं सेवानियोजक प्रबंधक चरक हॉस्पिटल प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, सेवानियुक्त कचंनबाई पति निर्भय सिंह सुसनेरिया एवं सेवा नियोजक प्रबंधक  अरविंदों इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल सांइस हास्पिटल सेम्स मेडीकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सांवेर रोड इंदौर, सेवा नियुक्त भुपतसिंह लालूराम एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक डी.एण्ड.एच. शेचरॉन इलेक्ट्राड्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, सेवा नियुक्त मधुकर रामभाऊ सोनी एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक डी.एण्ड.एच. शेचरॉन इलेक्ट्राड्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर,सेवा नियुक्त राजेश सनौडिया एवं सेवानियोजक रजनीकांत दधीच स्टॉच फार्मास्यूटिकल्य लिमिटेड सूरत, सेवा नियुक्त अनिल पिता श्रवण जगताप एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक डी.एण्ड.एच. शेचरॉन इलेक्ट्राड्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, सेवा नियुक्त शंकरलाल बोन्दरजी चौधरी एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक डी.एण्ड.एच. शेचरॉन इलेक्ट्राड्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, सेवा नियुक्त संभाजी बाबूराव जाधव एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक डी.एण्ड.एच. शेचरॉन इलेक्ट्राड्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर के मध्य उत्पन्न विवाद को औद्योगिक विवाद मानकर प्रकरण श्रम न्यायालय को सौंपने के आदेश जारी किये हैं।
क्रमांक/193/416 /सिंह/जी
इंदौर जिले में खरीदी केन्द्रों और मण्डियों में कृषि उपज खरीदी के लिए किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जायेगी
 निर्धारित गुणवत्ता का एक-एक दाना समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा
कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने किसानों के बीच पहुंचकर उनसे किया सीधा संवाद
इंदौर 21 मार्च 2018
      कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने आज इंदौर की विभिन्न मण्डियों में पहुंचकर किसानों और व्यापारियों से सीधा संवाद किया। उन्होने किसानों की समस्याओं का सुना तथा उनके निराकरण के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अधिकारियों से कहा कि मण्डियों और खरीदी केन्द्रों में ऐसी व्यवस्था रखी जाये जिससे कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होने किसानों की सुविधाओं के लिए अधिकारियों को विभिन्न व्यवस्थाएं तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। मण्डियों में पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद करने और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर श्री वरवड़े द्वारा की गई पहल का किसानों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया।
      कलेक्टर द्वारा किये गए भ्रमण के दौरान अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े, श्री अजयदेव शर्मा, एसडीएम मल्हारगंज श्री राकेश शर्मा, उप संचालक कृषि श्री विजय चौरसिया सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी साथ थे। कलेक्टर श्री वरवड़े आज सबसे पहले लक्ष्मीबाई नगर स्थिति कृषि उपज मण्डी पहुंचे। यहां उन्होने समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। किसानों से सीधा संवाद करके उनकी समस्याएं पूछी तथा उनके हाथो-हाथ निराकरण के निर्देश दिए। उन्होने कहा किे मण्डियों और खरीदी केन्द्र में आने वाले किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जायेगी। यथा संभव निर्धारित गुणवत्ता का सभी गेंहू समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा। गुणवत्ता संबंधी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका निराकरण हाथो-हाथ मण्डी और खरीदी केन्द्रों पर किया जायेगा। गुणवत्ता संबंधी निराकरण के लिए सभी मण्डियों और खरीदी केन्द्रों पर एक-एक समिति आज से ही काम करना शुरू कर देगी। ऐसे किसान जिन्होने पूर्व में अपना पंजीयन कराया है और वह अपना गेंहू तथा अन्य कृषि उपज मण्डी में ले आये है तो उनके पंजीयन के लिए भी सभी मण्डियों और खरीदी के केन्द्रों पर एक-एक पंजीयन केन्द्र स्थापित किये जायेगे। सभी मण्डियों में छनने की व्यवस्था भी रहेगी। छनने की यह व्यवस्था किसानों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। ऐसे किसान जिनको एसएमएस नहीं मिले है और वह अपना गेंहू खरीदी केन्द्रों पर ले आये हैं। उनसे भी गेंहू खरीदा जायेगा।
      कलेक्टर श्री वरवड़े ने निर्देश दिए कि जिले में सभी 48 खरीदी केन्द्रों के लिए एक-एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किये जाये। यह अधिकारी पूरे समय खरीदी कार्य की लगातार समीक्षा करेगें और किसानों की समस्याओं का निराकरण करेगें। तीनों एडीएम भी अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन भ्रमण कर खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण करेगें। सभी एसडीएम भी इसी तरह का कार्य करेगें। कलेक्टर स्वयं मण्डी में पहुंचकर व्यवस्था की निगरानी करेगें।
      कलेक्टर श्री वरवड़े ने इसके बाद छावनी कृषि उपज मण्डी का निरीक्षण भी किया। यहां भी उन्होने किसानों और व्यापारियों से चर्चा कर उनकी समस्या सुनी तथा उनका निराकरण किया।
      मण्डियों और खरीदी केन्द्रों में पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद करने और उनकी समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करने की कलेक्टर की पहल का किसानों ने करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया। किसान संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि और किसान खुश दिखाई दिए। भौरासला के श्री प्रदीप गिरी, मुंडी के श्री मुकेश पटवारी, सांवेर के श्री सलीम पटेल, सोलसंदा के श्री जवाहर चौकसे, खजराह के श्री अश्विन पटेल और श्री मलिक पटेल ने कलेक्टर की पहल की सराहना की। उन्होने कहा कि किसानों से अगर इसी तरह का संवाद लगातार रखा जाये तो उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
क्रमांक/192/415/महिपाल/जी
समय सीमा संबंधी लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न
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असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए
एक अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा अभियान
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16 अप्रैल से 15 मई तक आयोजित होगें श्रमिक सम्मेलन
पात्र श्रमिकों को दिया जायेगा कई सुविधाओं का लाभ
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कलेक्टर ने दिए अभियान की तैयारियों के निर्देश
इंदौर 21 मार्च 2018
      कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में समयसीमा संबंधी लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक सम्‍पन्न हुई। बैठक में बताया गया कि आगामी एक अप्रैल 2018 से 14 अप्रैल 2018 के बीच राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए अभियान चलाया जायेगा। कलेक्टर श्री वरवड़े ने कहा कि इस अभियान के लिए सहायक आयुक्त श्रम विभागों नोडल अधिकारी होगें। नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका परिषद, नगर परिषदों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित कराया जाये।
   कलेक्टर श्री वरवड़े ने कहा कि पंजीयन की प्रक्रिया में श्रमिकों को परेशानी नहीं होना चाहिये। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य शासन निर्देशानुसार ऐसे श्रमिकों को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होजो आयकर दाता नहीं होशासकीय सेवा में नहीं हो तथा दो हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक नहीं हो वे सभी असंगठित श्रमिक माने जायेंगे। पंजीयन नि:शुल्क होगाजो पाँच वर्ष तक के लिये वैध माना जायेगा।
      कलेक्टर श्री वरवड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आज ही एनआईसी कक्ष में अधिकारियों का प्रशिक्षण रखा गया हैं, जिसमें जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई हैं वे उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होने कहा कि असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की गई नवीन योजना में कोई भी पात्र श्रमिक पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होने एक अन्य कार्यशाला भी रखने के निर्देश दिए जिसमें नगरीय निकायों तथा जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जावे।
      बैठक में बताया गया कि आगामी 16 अप्रैल 2018 से 15 मई 2018 के बीच ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में श्रमिक सम्मेलन भी आयेाजित किये जायेगे। कलेक्टर श्री वरवड़े ने नगर निगम/नगर पालिका, ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग को इन श्रमिक सम्मेलनों के आयोजन की तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया। उन्होने बताया कि श्रमिक सम्मेलनों में पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, आवासीय पट्टा वितरण, उज्जवला योजना, ई-रिक्शा, हाथ ठेला, शिक्षा-चिकित्सा और प्रसूती सहायता आदि योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। साथ ही उन्हें जनकल्याणकारी योजना की जानकारी भी दी जायेगी।
   कलेक्टर श्री वरवड़े ने अधिकारियों को पुन: निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग को आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करें। किसी भी विभाग का बजट विशेषकर योजनाओं में आवंटित बजट लेप्स नहीं होना चाहिए। उन्होने अधिकारियों विभागीय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। स्वरोजगार योजनाओं में नगर निगम द्वारा शत-प्रतिशत उपलब्धि दर्ज करने पर प्रशंसा की। बैठक में महिला सुरक्षा तथा भावांतर भुगतान योजना के संबंध में मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियों कांफ्रेंस में दिए गए निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।
क्रमांक/191/414/भदौरिया/जी
कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने इंदौर की विभिन्न मण्डियों मे पहुंचकर किसानों और व्यापारियों से सीधा संवाद किया।




बगैर अनुमति के जुलूसरैलीसभाआमसभाधरना प्रदर्शन आदि
आयोजित करने पर लगाया गया प्रतिबंध
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धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर, 21 मार्च 2018
      इंदौर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूसमौन जुलूसरैलीसभाआमसभा,धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
      जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 20 मार्च, 2018 से लागू होकर 18 मई, 2018 तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में इंदौर जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूसमौनजुलूसरैलीसभाआमसभाधरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायाधिपतिन्यायाधीशप्रशासनिक अधिकारीशासकीय अभिभाषकसुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कत्र्तव्य पालन के समय डयूटी पर लगाये गये सुरक्षा बलों एवं अद्र्ध सैनिक बलों,विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारी की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिसकर्मीबैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
      प्रतिबंधात्मक अवधि में किसी भी प्रकार के कटआउटबैनरपोस्टरफ्लैक्सहोर्डिंगझण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म,व्यक्ति,सम्प्रदाय,जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया होका प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भवन/संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखे जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त अवधि में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत डी.जेलाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगा।
क्रमांक/197/420/भदौरिया/जी
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री/साम्प्रदायिक संदेश भेजने व
पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों पर रोक
कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
इंदौर, 21 मार्च 2018
      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इंदौर श्री निशांत वरवड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर इंदौर के जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अन्तर्गत किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्रमेसेज भेजनेसाम्प्रदायिक संदेश भेजने एवं उनकी फारवर्डिंगटिवटरफेसबुकवाट्सअप इत्यादि पर तथा पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया हैं।
      कलेक्टर श्री वरवड़े ने बताया कि उक्त आदेश धारा-144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोकशांति को बनाए रखने हेतु इंदौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए जारी किया गया हैं। उन्होने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्डसंहिता के प्रावधानों के तहत लोक अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 20 मार्च, 2018 से लागू होकर 18 मई, 2018तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
क्रमांक/196/419/भदौरिया/जी
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर की लिखित प्रिस्क्रिप्शन के आधार
पर ही मिलेंगी नींद एवं ट्रंक्वेलाइज श्रेणी तथा गर्भपात,गर्भ समापन की दवाइयां
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धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी
इंदौर, 21 मार्च 2018
      इंदौर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवडे ने दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए निर्देश दिये हैं कि नींद एवं ट्रंक्वेलाइज श्रेणी तथा गर्भपात/गर्भ समापन की दवाइयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया  जाए। 
      इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवडे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स ( समस्त नाईट्रावेट टेबलेट्स)समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्ससमस्त डायजेपाम टेबलेट्स  (समस्त वेलियम-10 टेबलेट्स,कॉम्पोज टेबलेट्स)ऑक्साजेपाम टेबलेट्स इत्यादि,समस्त इटिझोलाम टेबलेट्स समस्त एल्प्राजोलम टेबलेट्स, (रिवोट्रिल आदि)समस्त कोडीन फास्फेट सिरप/ टेबलेट्स (कोरेक्स सिरप/टेबलेट्स आदि)क्लोजापाम टेबलेट्स ( फ्रीजीयम टेबलेट्स आदि) इत्यादि का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया  जा सकेगा ।
      साथ ही निर्देश दिए गए है कि गर्भपात/गर्भ समापन संबंधित औषधियां जैसे आरयू 486, मीफेप्रस्टिोन एवं मीजोप्रोस्टल व उसके ग्रुप / उसके श्रेणी की दवाइयोंगोलीइंजेक्शनजैल का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाए। लिखित प्रिस्क्रिप्शन की छायाप्रति संबंधित मेडिकल स्टोर पर रखना होगी। आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालकखाद्य एवं औषधि प्रशासनइन्दौर अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर उक्त आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित् करेंगे । अनियमितता पाई जाने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे ।
      यह आदेश 20 मार्च, 2018 से लागू होकर 18 मई, 2018 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त  अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा ।
क्रमांक/195/418/भदौरिया/जी