Tuesday, 13 June 2017



पीपीटी परीक्षा 18 जून को
इंदौर 13 जून, 2017
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वाराआयोजित की जाने वाली प्री-पॉलिटेक्निक टेस्ट परीक्षा अब 18 जून,2017 को आयोजित की जायेगी। ज्ञातव्य है कि यह परीक्षा 10 जून, 2017 को आयोजित की जाने वाली थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। उक्त परीक्षा शहर, केन्द्र और समय-सारणी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।
सिंह/कपूर

मतदाता सूची अद्यतन करने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त
इंदौर 13 जून, 2017
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शमीमुद्दीन ने मतदाता सूची अद्यतन करने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किये हैं। जारी आदेशानुसार डिप्टी कलेक्टर श्री नरेन्द्रनाथ पाण्डे को विधानसभाक्षेत्र देपालपुर, डिप्टी कलेक्टर श्री बिहारीसिंह को इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-एक, डिप्टी कलेक्टर श्री श्रृंगार श्रीवास्ताव को इंदौर   विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-2, डिप्टी कलेक्टर श्री अजीत श्रीवास्तव को इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-तीन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती नीता राठौर को इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-4, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव को इंदौर विधानसभा क्षेत्र कमांक 5, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रतुल्ल सिन्हा को विधानसभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर महू, डिप्टी कलेक्टर श्री बिहारीसिंह को विधानसभा क्षेत्र राऊ, डिप्टी कलेक्टर श्री रवीश श्रीवास्तव को विधानसभा क्षेत्र सांवेर का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों के साथ तहसीलदारों और सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर श्री शमीमुद्दीन ने इन अधिकारियों को वर्तमान में प्रचलित फोटो निर्वाचक नामावली और मतदाता फोटो पहचान-पत्र तैयार किये जाने और मतदान केन्द्रों की जांच एवं संशोधन करने का दायित्व सौंपा है।
सिंह/कपूर
सिंधु दर्शन योजना के तहत 30 तीर्थ यात्री जायेंगे लद्दाख
आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून
इंदौर 13 जून, 2017
राज्य शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के निर्देशानुसार भारत के लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन योजना हेतु 30 यात्री इंदौर से लद्दाख जायेंगे। इन यात्रियों को वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत और अधिकतम 10 हजार रुपये की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी। इंदौर जिले से 30 तीथ यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है। लद्दाख सिंधु दर्शन योजना के तहत भारत के लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन की तीर्थ यात्रा पर जाने वाला यात्री मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। आयकरदाता नहीं होना चाहिये। इस योजना के तहत जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन कियाजायेगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन आते हैं तो तीर्थ यात्रियों का चयन लाटरी पद्धति से किया जायेगा। कोटे के 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जायेगी। चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। लाटरी निकालते समय आवेदक के आवेदन के साथ उसकी पत्नी अथवा पति को एक मानते हुये लाटरी निकाली जायेगी। तीर्थ यात्रियों को जीवनकाल में एक बार इस यात्रा का पात्रता होगी।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन-पत्र दो प्रतियों में 15 जून, 2017 तक कार्यालयीन समय में कलेक्टर कार्यालय प्रशासनिक संकुल कक्ष क्रमांक जी-12, तहसील कार्यालय सांवेर, देपालपुर, महू, हातोद में जमा किये जा सकते हैं। अंतिम तिथि के उपरांत आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य के रूप में राशन कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस,विद्युत देयक, मतदाता पहचान-पत्र की छायाप्रति मान्य की जायेगी।
सिंह/कपूर 
प्रभारी मंत्री आज इंदौर में
इंदौर 13 जून, 2017
जिले के प्रभारी मंत्री तथा वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया 13 जून, 2017 को रात 10 बजे इंदौर आयेंगे तथा आज 14 जून, 2017 को सुबह साढ़े 10 बजे व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। श्री मलैया शाम 4 बजे इंदौर से भोपाल के लिये कार द्वारा प्रस्थान करेंगे।
सिंह/कपूर
श्री वर्मा मनरेगा लोकपाल नियुक्त
इंदौर 13 जून, 2017
राज्य शासन द्वारा श्री आर.पी.वर्मा को मनरेगा लोकपाल और संभागीय सतर्कता समिति (लोकायुक्त) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री वर्मा ने गत दिवस कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनके अधीन इंदौर, धार और खरगोन जिले आयेंगे। इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। श्री वर्मा के कार्यालय का पता ब्लाक ए-7, नवलखा काम्पलेक्स, अग्रसेन चौराहा इंदौर है। श्री वर्मा के कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 0731- 2762370 है।
सिंह/कपूर




राज्य शासन द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र में 
निवासरत पात्र विस्थापितों एवं अन्य परिवारों को विशेष रियायतों की घोषणा
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डूब क्षेत्र के विस्थापितों को 15 लाख रुपये तक क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव
इंदौर 13 जून, 2017
राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के तहत इंदौर संभाग के अलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन के डूब के क्षेत्र में आने वाले नागरिकों के लिये क्षतिपूर्ति, आवास आदि की विशेष रियायत देने की घोषणा की गयी है, जिससे विस्थापित होने के बाद उन्हें कोई तकलीफ न हो। राज्य शासन द्वारा विशेष रियायतें देने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। डूब प्रभावितों को 15 जुलाई तक डूब क्षेत्र खाली करने का आग्रह किया गया है। क्षतिपूर्ति लेते समय उन्हें  21 जून,2017 तक वचन-पत्र भरकर देना होगा।
मध्यप्रदेश के वह विस्थापित, जिन्होंने भूमि के बदले विशेष पुनर्वास पैकेज अंतर्गत पूर्व में रुपये 5 लाख 58 हजार रुपये का पैकेज लिया था उन्हें रुपये 15 लाख की अतिरिक्त पैकेज राशि स्वीकृत की गयी है। इस अतिरिक्त राशि रुपये 15 लाख में से पूर्व में विस्थापितों को भुगतान की गयी विशेष पुनर्वास अनुदान की राशि का समायोजन किया जाकर शेष राशि का भुगतान की गयी विशेष पुनर्वास अनुदान की राशि का समायोजन किया जाकर शेष राशि का भुगतान शिकायत निवारण प्राधिकरण सरदार सरोवर परियोजना द्वारा किया जाएगा। इस पैकेज का लाभ उन विस्थापितों को प्राप्त होगा, जो 21 जून, 2017 के पूर्व यह वचन-पत्र देंगे कि वे 15 जुलाई 2017 तक डूब क्षेत्र रिक्त कर देंगे और जो 15 जुलाई, 2017 के पूर्व डूब क्षेत्र से अपना कब्जा हटा कर वास्तविक रूप से शिफ्ट हो जायेंगे।
डूब क्षेत्र में निवासरत पात्र परिवार एवं वह अन्य परिवार, जिनके पास डूब क्षेत्र के बाहर पक्का मकान नहीं है और वे वास्तविक रूप से विस्थापित हो रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्रता अनुसार मकान बनाने की योजना में शामिल किया जाकर मकान बनाने हेतु योजना अंतर्गत राशि उपलब्ध करायी जायेगी। जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र नहीं होंगे, उन्हें सरदार सरोवर परियोजना के मद से राशि उपलब्ध करायी जायेगी, लेकिन सम्पूर्ण योजना का संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।
भवन बनाने के लिये प्लाट और मकान किराये का प्रावधान
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान बनाने के लिय जिन परिवारों के पास पहले से प्लाट नहीं हैं उन्हें पुनर्वास स्थल अथवा समीप के गांव की आबादी में 180 वर्गमीटर का भूखण्ड दिया जायेगा। यह कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। सरदार सरोवर परियोजना के जिन विस्थापित परिवारों ने पूर्व में प्लाट के बदले 50 हजार रुपये लिये थे, उन्हें उपलब्धता अनुसार पुनर्वास स्थल अथवा समीप के गांव की आबादी में 180 वर्गमीटर का भूखण्ड दिया जायेगा। यह कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी।  पुनर्वास स्थल पर यदि प्लाट समतल करना आवश्यक होगा तो नर्मदा घाटी विकास विभाग समतलीकरण करके देगा अथवा इस कार्य के लिये विस्थापितों को 20 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। राशि प्रदान करने की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी।
डूब क्षेत्र में निवासरत पात्र विस्थापित परिवार एवं वह अन्य परिवार जिनके पास डूब क्षेत्र के बाहर पक्का मकान नहीं है और वे वास्तविक रूप से विस्थापित हो रहे हैं उनके लिये निम्न विकल्प रहेंगे:- जो परिवार स्वयं की व्यवस्था से जाना चाहते हैं उन्हें अस्थाई आवास/किराये के लिये 60 हजार रुपये एवं खाद्यान्न के लिये 20 हजार रुपये, इस प्रकार एकमुश्त 80 हजार रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। जो परिवार पुनर्वास स्थल पर आवंटित प्लाट पर अपना स्वयं का अस्थाई आवास बनाना चाहते हैं उन्हें रुपये 60 हजार  रुपये दिये जायेंगे तथा खाद्यान्न के लिये 20 हजार रुपये दिये जायेंगे। जो परिवार उपरोक्त लाभ नहीं लेना चाहते हैं उन्हें वर्षाकाल के तीन माह के लिये पुनर्वास स्थल पर अस्थाई कैम्प में रहने के लिये जगह दी जाएगी एवं भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। उक्तरोक्त कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

डूब प्रभावितों को र्इंट बनाने का मिलेगा प्रशिक्षण

डूब क्षेत्र में निवासरत पात्र विस्थापित परिवार एवं वह अन्य परिवार जिनके पास डूब क्षेत्र के बाहर पक्का मकान नहीं है और वे वास्तविक रूप से विस्थापित हो रहे हैं, को मुफ्त परिवहन या 5 हजार रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। विस्थापित कुम्हारों के लिये स्थान नियत कर उन्हें र्इंट बनाने केलिये जगह दी जाएगी। उन्हें फ्लाई ऐश र्इंट व्यवसाय हेतु भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी बनाई र्इंट प्रधानमंत्री आवास योजना में ली जाएंगी। कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी।
विस्थापित नाविकों को डूब के पश्चात बनने वाले नये घाटों पर प्राथमिकता दी जायेगी। विस्थापन के दौरान कंटिनजेंसी प्लान में भी उनकी सेवायें प्राथमिकता पर ली जाकर रोजगार दिया जायेगा। कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। इस पैकेज का लाभ उन विस्थापितों को प्राप्त होगा जो 21 जून, 2017 के पूर्व यह वचन-पत्र देंगे कि वे 15 जुलाई, 2017 तक डूब क्षेत्र रिक्त कर देंगे और जो 15 जुलाई, 2017 के पूर्व डूब क्षेत्र से अपना कब्जा हटा कर वास्तविक रूप से शिफ्ट हो जायेंगे। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी कि लाभ प्राप्त करने वाले परिवार वचन-पत्र अनुसार डूब क्षेत्र खाली करें।
/सिंह/कपूर
संयुक्त संचालक ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया

इंदौर 13 जून, 2017
मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने और आंगनवाड़ी में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार का सही तरीके से वितरण करने से बच्चों के कुपोषण में कमी आयी है। इंदौर शहर के कनाड़िया वार्ड कि आंगनवाड़ी में एक माह में 24 प्रतिशत कुपोषण कम हुआ है। इसी प्रकार सांवेर के ग्राम बड़ोदियाखान की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा भी कुपोषण कम करने में उल्लेखनीय कार्य किया है।
संभागीय संयुक्त संचालक श्री राजेश मेहरा ने कनाड़िया कि श्रीमती संतोष मकवाना के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को सम्मानित किया। साथ ही सांवेर के ग्राम बड़ोदिया खान की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नित्या सोलंकी एवं कौशल्या सिसोदिया को भी विशेष प्रयासों के लिये सम्मानित किया गया। सांवेर के ग्राम लक्ष्मणखेड़ी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धुर्मिला तनपुरे ने विषय परिस्थितियों में 05 अतिकुपोषिण बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किया है। इंदौर शहर की क्रमांक 7 की सहायिका श्रीमती बसंती गेहलोत को भी कुपोषण में कमी लाने पर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सी.एल.पासी, सीडीपीओ श्रीमती संगीता विजयवर्गीय आदि उपस्थित थे।
राठौर/कपूर


जनसुनवाई में प्रभारी कलेक्टर ने सुनीं समस्याएं
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200 से अधिक आवेदनों का निराकरण
इंदौर 13 जून 2017
           जनसुनवाई में मंगलवार को प्रभारी कलेक्टर श्री शमीमुद्दीन ने आम लोगों की समस्याओं को सुना तथा विभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के निराकरणों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा व श्रीमती राखी सहाय ने जनसुनवाई में सहयोग किया। जनसुनवाई में लगभग 200 आवेदन प्राप्त हुए। 
     जनसुनवाई में द्वारकापुरी इंदौर निवासी राधेश्याम सोलंकी ने अपनी पत्नी मांगू बाई के साथ अपने बेटे-बहू द्वारा परित्याग करने, भरणपोषण न करने, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ना देने व आए दिन परेशान करने की शिकायत की और अनुरोध किया कि उनके पुत्र विजय तथा बहू संगीता के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावे, साथ ही जान व माल की सुरक्षा की जावे। प्रभारी कलेक्टर श्री शमीमुद्ीन ने माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम केअंर्तगत नियम अनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया। 
       जनसुनवाई में एक अन्य मामले में अरण्य नगर इंदौर निवासी श्याम राव सालुंके ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत बैंक द्वारा प्राइमरी सिक्योरिटी तथा कोलेटरल सिक्योरिटी मांगे जाने की शिकायत की। उक्त  मामले में कार्यवाही हेतु जिला प्रबंधक अग्रणी बैक को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में हरीहर नगर निवासी प्रफुल राठौर ने रोजगार हेतु ऋण दिलवाए जाने का अनुरोध किया। आवेदक ने बताया कि वह बेरोजगार तथा गरीबी रेखा में है, वह रोजगार करना चाहता हैं। रोजगार के लिए रूपयों की आवश्यकता है। मामले में सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्प संख्यक को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्रकरण बनाने तथा पात्रता का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 
    जनसुनवाई में दिव्यांग विकास पिता हीरालाल बघेल निवासी उमरीखेडा इंदौर ने निशक्त जन पेंशन स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया और बताया कि वह दृष्टिबाधित है तथा परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। पिता मजदूरी कर भरण-पोषण कर रहे हैं। मामले में कार्यवाही हेतु संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को नियमानुसार पात्रता का परीक्षण कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। जनसुनवाई में पार्वती बाई पति स्व. गजाधर निवासी रविदास नगर इंदौर ने अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 से बढाकर 500 रूपये किए जाने का अनुरोध किया तथा बताया कि उनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है। शासन नियम अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर 500 रूपये पेंशन की पात्रता बनती है। मामले में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नगर निगम को निर्देशित किया गया है। 
भदौरिया