Friday, 23 June 2017


जन सहयोग से जनआंदोलन बनाने की अपील
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जिले में 15 लाख से अधिक पौधे लगाने के लिए 
कलेक्टर श्री निशांत वरबडे ने ली समीक्षा बैठक
इंदौर 23 जून, 2017
नमामि देवी नर्मदे अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में होने वाले व्यापक वृक्षारोपण के लिए इंदौर जिले में चल रहीं तैयारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर निशांत वरबडे ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में 2 जुलाई को होने वाले पौधारोपण में 15 लाख से अधिक पौधे रोपने के लिए प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण कर ली जायें। आगामी 3-4 दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों का अकास्मिक निरीक्षण दौरा करेगें।
कलेक्टर श्री निशांत वरबडे ने जिले में कलेक्टर प्रभार लेने के बाद प्रथम बैठक लेते हुए कहा कि सभी विभागों को पौधारोपण के दिये गये लक्ष्यों के हिसाब से तैयारियां कर लें। कितने गड्ढे किये गये हैं, उनके लिए पौधों की उपलब्धता, ट्रान्सपोर्ट, मजदूर और मजदूरी की राशि का भुगतान की व्यवस्था का रोडमेप बना लें। उसकी कार्ययोजना बनाने के लिए जिला पंचायत सी.ई.ओ श्रीमती कीर्ति खुरासिया को कहा। शहरी क्षेत्र में पौधरोपण के लिए नगरीय क्षेत्र के एस.डी.एम को नुजुल भूमि का भूमि बैंक बनाने और छोटे झाड़ के जंगल आदि की भूमि लेण्ड बैंक बनाकर शनिवार सुबह बैठक में लाने के निर्देश दिये हैं। 
नमामि देवी नर्मदे अभियान के अन्र्तगत प्रदेश में 2 करोड पौधे रोपें जायेगें। इनके लिए इंदौर में भी व्यापक जनआंदोलन बनाया जायेगा। इस अभियान में सहभागिता के लिए एनजीओ, प्राइवेट कम्पनी,  होटल, व्यापारी संगठन, सामाजिक संगठन को सहभागी बनाया जायेगा। उन्हें शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जायेगी और तीन साल तक उसका संरक्षण, संधारण संबंधित एजेंसी करेंगी। जिसको भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। नगर निगम क्षेत्र में 5 फीट से कम के पौधे न लागाये जायें।
इंदौर जिले के आसपास रिंग रोड, बायपास रोड के दोनों ओर जिले की सीमा तक बांस का रोपण करने की व्यवस्था की जाये।
उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और महिला बाल विकास विभाग को भी निर्देश दिये कि लक्ष्य के अनुसार पौधारोपण की सभी व्यवस्थाएें पूर्ण कर लें। स्कूल शिक्षा विभाग के बाउण्ड्री वाले सभी स्कूलों में पौधारोपण किया जायेगा। बैठक में एडीएम श्री शमीमुद्दीन, जिला पंचायत सी.ई.ओ, एस.डी.एम एंव अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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राठौर /गरिमा
बाल निकेतन संघ द्वारा संचालित आगंनवाड़ी केन्द्रों का
 संचालन असंतोषजनक प्राप्त
इंदौर 23 जून, 2017
संभागीय संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा इंदौर संभाग राजेश मेहरा द्वारा अशासकीय संस्था बाल निकेतन संघ द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। शिवाजी नगर सामुदायिक भवन में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज 50 बच्चों में से मात्र 07 बच्चे केन्द्र में उपस्थित पाये गये। कुपोषित बालक गणेश और रणवीर लगभग 03 वर्ष से कुपोषण की श्रेणी में पाये गये तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मंगला पुजारी द्वारा कुपोषण कम करने हेतु कोई प्रयास नहीं करना पाया गया। आंगनवाड़ी केन्द्र शिवाजी नगर क्रमांक 03 में बच्चों की उपस्थिति शून्य पायी गयी, जबकि केन्द्र में दर्ज बच्चों की संख्या 50 है। वार्ड क्रमांक 56 में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र में मात्र 01 बच्चा ही केन्द्र में उपस्थित पाया गया, जबकि दर्ज बच्चों की संख्या 50 हैं। आंगनवाड़ी केन्द्र जीवन की फेल में मात्र 05 बच्चे ही उपस्थित पाये गये। आंगनवाड़ी केन्द्र फिरोज गांधी नगर में 45 बच्चों में से मात्र 05 बच्चे ही आंगनवाड़ी केन्द्र में उपस्थित पाये गये। केन्द्र में बच्चों का जन्मदिवस और किशोर बालिक दिवस मनाना नहीं पाया गया। अन्नप्राशन की राशि का उपयोग करना भी नहीं पाया गया।
बाल निकेतन संघ द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में कुपोषण में कमी लाने हेतु कोई प्रयास किया जाना नहीं पाया गया हैं। इसी प्रकार शालापूर्व शिक्षा का क्रियान्वयन भी अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया हैं।
संभागीय संयुक्त संचालक ने बताया कि लापरवाह कर्मचारी एंव अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, इंदौर को निर्देशित किया गया हैं तथा भविष्य में स्थिति में सुधार नहीं पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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सिंह /गरिमा
इंदौर में पिछले 24 घण्टे में 12 मिलीमीटर (आधा इंच) वर्षा
इंदौर 23 जून, 2017
इंदौर में आज सुबह साढ़े 8 बजे समाप्त हुये पिछले 24 घण्टे में 12 मिलीमीटर (आधा इंच) वर्षा दर्ज की गयी है। इसे मिलाकर जारी मानसून सत्र में इंदौर में अब तक कुल 207.10 मिलीमीटर (आठ इंच से अधिक) हो चुकी है। 
भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जारी मानसून सत्र में इसे मिलाकर कुल अब तक जिले में 134.50 मिलीमीटर (पाँच इंच) से अधिक औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में इस अवधि में गत वर्ष 87.78 मिलीमीटर (साढ़े तीन इंच) औसत वर्षा हुयी थी।
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 महिपाल/कपूर
हुक्काबार/शीशा लाउंज एवं हुक्का केन्द्रों पर हुक्का पीने की गतिविधियां प्रतिबंधित
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धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर 23 जून, 2017
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर हुक्काबार/शीशा लाउंज/हुक्का केन्द्रों एवं अन्य स्थानों पर हुक्का पीने की गतिविधियां प्रतिबंधित की हैं। इस संबंध में जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के विभिन्न स्थानों पर हुक्काबार/शीशा लाउंज/हुक्का केन्द्रों एवं अन्य स्थानों पर जहां हुक्का पीने की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन हुक्का पीने हेतु कैफे एवं रेस्टोरेंट में टेबल टू टेबल हुक्का उपलब्ध कराये जाने की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इन केन्द्रों की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। इनके द्वारा सर्विस देना किसी भी नियम/अधिनियम में प्रावधानित नहीं है। इसके मद्देनजर इस प्रकार की एवं अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश का पालन संबंधित एसडीएम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नगर निगम एवं पुलिस के अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 21 जून, 2017 से लागू होकर आगामी 19 अगस्त, 2017 तक प्रभावशील रहेगा।
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बच्चों की सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले असाधारण व्यक्तियों को 
दिया जायेगा राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार
इंदौर 23 जून, 2017
बच्चों की सेवा, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार दिया जायेगा। इस पुरस्कार के लिये इंदौर जिले के व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। चयनित व्यक्तियों को उपरोक्त तीनों श्रेणियों में अलग-अलग पुरस्कार दिये जायेंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री के.सी.पाण्डे ने बताया कि इस पुरस्कार के इच्छुक व्यक्ति 15 जुलाई तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह आवेदन इंदौर के प्रभु नगर स्थित महिला सशक्तिकरण कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। पुरस्कार के संबंध में विस्तृत जानकारी उक्त कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0731-2792100 से भी प्राप्त की जा सकती है। बताया गया कि पुरस्कारों के लिये चयनित व्यक्तियों को उक्त तीनों अलग-अलग श्रेणियों में प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक-एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार, रजत पट्टिका और प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा।
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 महिपाल/कपूर
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टि’ानर की लिखित प्रिस्क्रिप्’ान के आधार 
पर ही मिलेंगी नींद एवं ट्रंक्वेलाईज श्रेणी तथा गर्भपात,गर्भ समापन की दवाइयां
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धारा 144 के अंतर्गत आदे’ा जारी
इंदौर 23 जून, 2017

इंदौर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदे’ा जारी करते हुए निर्दे’ा दिये हैं कि नींद एवं ट्रंक्वेलाईज श्रेणी तथा गर्भपात@गर्भ समापन की दवाईयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया  जाए।  
  इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित@जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में  समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स (समस्त नाइट्रावेट टेबलेट्स), समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्स, समस्त डायजेपाम टेबलेट्स  (समस्त वेलियम-10 टेबलेट्स, काॅम्पोज टेबलेट्स), आॅक्साजेपाम टेबलेट्स इत्यादि,समस्त इटिझोलाम टेबलेट्स , समस्त एल्प्राजोलम टेबलेट्स, (रिवोट्रिल आदि), समस्त कोडीन फास्फेट सिरप@ टेबलेट्स (कोरेक्स सिरप@टेबलेट्स आदि), क्लोजापाम टेबलेट्स (फ्रीजीयम टेबलेट्स आदि) इत्यादि का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया  जा सकेगा । साथ ही गर्भपात@गर्भ समापन संबंधित औषधियां जैसे त्न 486, Misoprostal एवं उसके ग्रुप व  prostaglandin  श्रेणी की दवाइयों, गोली, इंजेक्शन, जैल का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही हो सकेगा। लिखित प्रिस्क्रिप्शन की छायाप्रति संबंधित मेडिकल स्टोर पर रखना होगी। आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इन्दौर अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर उक्त आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित् करेंगे । अनियमितता पाई जाने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे।  यह आदे’ा 21 जून, 2017 से लागू होकर 19 अगस्त, 2017 तक प्रभाव’ाील रहेगा। उक्त  अवधि में उक्त आदे’ा का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा ।