जेल प्रशासन द्वारा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर
महिलाओं की मुलाकात हेतु विशेष व्यवस्था
इंदौर 31 जुलाई, 2017
इस वर्ष केन्द्रीय जेल इंदौर में 07 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जेल में परिरूद्ध बंदियों से मिलने आने वाली केवल महिला परिजन के लिए जेल प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई हैं।
केन्द्रीय जेल के अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा कारणों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष निर्देश जारी किए गये हैं, इसके अनुसार पिछली वर्ष की तरह रक्षाबंधन के दिन मुलाकात केवल आगंतुक महिला परिजनों को ही दी जायेगी। मुलाकात लेने के लिए आवेदक को अपनी पहचान का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लायसेन्स, राशन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण की छायाप्रति। 05 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मुलाकात प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हो सकेगी। मुलाकात के दौरान जेल गेट के बाहर तलाशी लेकर ही प्रवेश दिया जायेगा। मुलाकात में केवल मिठाई के दो पीस, एक कटोरी खीर, छोटे फल-2 नग ही अंदर दिये जायेगे। उक्त वस्तुओं के साथ अन्य वस्तु ले जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। खाद्य सामग्री रखने हेतु थाली जेल प्रशासन द्वारा प्रदाय की जायेगी। बंदी से एक बार ही मुलाकात दी जायेगी। एक बंदी से मिलने वाले समस्त परिजन एकत्रित होकर ही बंदी का मुलाकात में नाम लिखा सकते हैं। परिजनों से कहा गया है कि वे असुविधा से बचने के लिए मोबाइल, रूपये पैसा आदि साथ में लेकर न आयें। तलाशी के दौरान मोबाइल, रूपये पैसा, नशीली वस्तुएं एवं घातक सामग्री पाये जाने पर जप्ती की कार्यवाही की जायेगी। अनुशासनहीनता करने पर मुलाकात से वंचित कर दिया जायेगा। जेल के अंदर मुलाकात की सुविधा केवल महिलाओं परिजन के लिए ही एक दिवस के लिए रहेगी। मुलाकात का समय 15 मिनिट ही दिया जायेगा।
महिपाल/गरिमा