एक आरोपी जिलाबदर
इंदौर 16 फरवरी, 2017
जिला प्रशासन द्वारा जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शमीम उद्दीन ने लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आरोपी सतीश पिता बाबूलाल उर्फ सुनील सोनकर निवासी पारसी मोहल्ला थाना संयोगितागंज को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की 1990 की धारा-5 के तहत इंदौर तथा उसके आसपास लगे जिलों खण्डवा, खरगोन, उज्जैन, देवास और धार की राजस्व सीमा से 6 माह के लिये जिलाबदर कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
सिंह/कपूर
No comments:
Post a Comment