आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश
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दो बच्चों तक ही होगी अवकाश की पात्रता
इंदौर 28 फरवरी, 2017
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को उनकी आवश्यकता के अनुरूप मातृत्व अवकाश मिलेगा। संभागीय संयुक्त संचालक श्री राजेश मेहरा ने बताया कि प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को पूरे सेवाकाल में दो बार मातृत्व अवकाश देय है, जिसकी अवधि 180 दिन है। यह अवकाश गर्भावस्था के 8वें माह अथवा उसके उपरांत कभी भी 180 दिवस का लिया जा सकता है। यह अवकाश केवल दो जीवित बच्चों तक ही मान्य है।
इसी प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को पूरे सेवाकाल में केवल एक बार गर्भपात की अवधि में 45 दिन के अवकाश की पात्रता होगी, किंतु इसके लिये उन्हें चिकित्सक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त अवकाशों के अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को एक वर्ष में 20 दिवस के अवकाश की पात्रता है, किंतु एक बार में उन्हें 10 दिवस से अधिक का अवकाश नहीं दिया जायेगा।
संभागीय संयुक्त संचालक ने संभाग के अधीनस्थ महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के मातृत्व अवकाश की अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थाई रूप से कार्यकर्ता व सहायिका की नियुक्ति की जा सकती है, जो कि मूल कार्यकर्ता या सहायिका के कत्र्तव्य पर उपस्थित होने से नियुक्ति स्वत: समाप्त हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि उक्त समस्त प्रकार के अवकाश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को नियमित रूप से मानदेय प्राप्त होगा।
सिंह/कपूर
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