Saturday, 27 May 2017


अनुसूचित वर्ग को 10 लाख से एक करोड़ तक का स्वरोजगार ऋण
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आवेदन की अन्तिम तिथि 31 मई
इंदौर 27 मई, 2017
    जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 40 वर्ष के बेरोजगारों से 31 मई, 2017 तक स्वरोजगार ऋण हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2017-18 के लिये 20 हितग्राही चयन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिये। न्यूनतम 10वी कक्षा उत्तीण होना चाहिये। आवेदन के साथ उसे मतदाता परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा बैंक से पूर्व में कोई ऋण नहीं लिया गया हो। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत हितग्राही को 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिया जायेगा। हितग्राही को 15 प्रतिशत मार्जिनमनी (अधिकतम 12 लाख रुपये) और 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान में छूट दी जायेगी।
सिंह/कपूर


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