आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति हेतु
पूर्व में बने बीपीएल कार्ड हेतु ही अंक दिये जायेंगे
इंदौर 24 मई, 2017
संयुक्त संचालक एकीकृत बाल विकास सेवा इंदौर श्री राजेश मेहरा ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के नियुक्ति निर्देश 10 जुलाई, 2007 में दिये गये निर्देश अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला के लिये 10 अंक दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि नियुक्ति के लिये अंक बढ़ाने हेतु कतिपय आवेदकों द्वारा गरीबी रेखा के 10 अंकों का लाभ लेने हेतु विज्ञप्ति जारी होने के उपरांत गलत तरीके से बीपीएल सूची में नाम जोड़ा जाने की शिकायत प्रकाश में आयी थी।
श्री मेहरा ने बताया कि उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला आवेदिका को बीपीएल के 10 अंकों का लाभ उसी स्थिति में दिया जायेगा जब कि उसके परिवार का नाम विज्ञप्ति जारी होने की तिथि के पूर्व से बीपीएल सूची में हो।
भदौरिया/कपूर
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