Wednesday, 21 June 2017








प्याज बेचने के लिये राजस्व अधिकारियों का प्रमाण जरूरी
इंदौर 21 जून, 2017
कलेक्टर श्री शमीमुद्दीन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा किसानों से क्रय की जा रही प्याज की खरीदी हेतु व्यवस्था आदेशित कि गयी है कि 26 जून, 2017 से कृषकों की प्याज उनके द्वारा वास्तविक बोये गये क्षेत्र एवं औसत उत्पादन का प्रमाणीकरण राजस्व अधिकारियों से लिखित रूप से प्राप्त करने के पश्चात ही उपार्जन केन्द्र पर यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद प्याज क्रय किया जायेगा। ऐसे कृषक, जिन्होंने प्याज विक्रय हेतु इस तिथि के बाद के टोकन प्राप्त कर लिये हैं, उन कृषकों को भी राजस्व अधिकारियों से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। घोषणा-पत्र एवं रकबे का मिलान जिले की उत्पादकता अनुसार न होने पर प्याज नहीं खरीदी जाएगी। 30 जून, 2017 प्याज खरीदी की अंतिम तिथि है।
सिंह/कपूर

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