दो आरोपी जिला बदर
इंदौर 11 जनवरी 2018
जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी हैं। इस सिलसिले में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अजय देव शर्मा ने लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो आरोपियों को जिला बदर कर दिया हैं। जारी आदेशानुसार श्री शर्मा ने आरोपी भारत पिता किशन कंजर निवासी लाबरियाभेरू झोपड पट्टी थाना छत्रीपुरा और आरोपी डेनी उर्फ हितेश पिता हरीसिंह सौलंकी निवासी दिलीप नगर थाना गांधी नगर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर कर इंदौर, उज्जैन, देवास, खण्डवा,खरगौन की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया हैं।
क्रमांक/86/86/सिंह/जी.
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