Saturday, 24 March 2018

एक आरोपी जिला बदर
इंदौर, 24 मार्च 2018
      जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्क कार्यवाही का सिलसिला जारी है। जारी आदेशानुसार अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अजयदेव शर्मा ने लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण अरोपी संतोष पिता तेजराम बागरी निवासी संजय नगर कैट रोड इंदौर थाना राऊ को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियमक 1990 की धारा-5 के तहत जिला बदर कर इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन और खण्डवा जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है।
क्रमांक/232/762/सिंह/विजय

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