Wednesday, 25 April 2018

अमानक उर्वरक प्रतिबंधित
इंदौर, 25 अप्रैल 2018
    उप संचालक कृषि श्री विजय कुमार चौरसिया ने जाँच उपरान्त अमानक पाये जाने पर कुछ उर्वरकों के क्रय-विक्रय, भण्डारण और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जारी आदेशानुसार एसएसपी 16 प्रतिशत विक्रेता सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सेमलिया चाउ इन्दौर निर्माता श्रीराम फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल नईदिल्ली उर्वरक बैच क्रमांक ओसीआर 46 और 47, एनपीके विक्रेता यारा फर्टीलाइजर मनोरमा गंज इन्दौर निर्माता यारा फर्टीलाइजर प्रायवेट लिमिटेड पुणे बैच क्रमांक 58/2017, उर्वरक माइक्रो न्यूट्रीऐन्ट फर्टिलाइजर मिक्चर विक्रेता रोहाना एग्री लिमिटेड एसआर कम्पाउण्ड इन्दौर उर्वरक निर्माता राणाडे माइक्रो न्यूट्रीऐन्ट प्रायवेट लिमिटेड उर्वरक बैच क्रमांक ए781619, सल्फर 90 प्रतिशत विक्रेता होलिक्स काप साइन्स प्रायवेट लिमिटेड निर्माता होलिक्स काप साइन्स प्रायवेट लिमिटेड 32ए महालक्ष्मी नगर इन्दौर बैच क्रमांक एचसी 01, उर्वरक मोनो पोटेशियम एनपीके विक्रेता नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स निर्माता नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स 32 एसडीए कम्पाउण्ड इन्दौर बैच क्रमांक जेआरएनजेड 726270, डीएपी विक्रेता मेसर्स अग्रवाल इन्टरप्राइजेस महू निर्माता इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉआपरेटिव लिमिटेड कांडला, एसएसपी विक्रेता सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कमदपुर निर्माता रामा फास्फेट लिमिटेड केएम स्टोन राजोदा इन्दौर बैच क्रमांक 60, फॉस्फेट रिच आर्गेनिक विक्रेता सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सिमरोल निर्माता त्रयंबकेश्वर एग्रो इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड झाबुआ बैच नंबर पी-1 और एसएसपी निर्माता बालाजी फॉस्फेट इंडस्ट्रीयल एरिया देवास विक्रेता सेवा सहकारी संस्था मर्यादित शेरपुर इन्दौर बैच क्रमांक एच-08 को मध्यप्रदेश उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 26 के तहत क्रय-विक्रय, भण्डारण और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है।

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