नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को
बैंकों के वर्षों से लंबित प्रकरणों का हाथों-हाथ होगा निराकरण
इंदौर 19 अप्रैल 2018
जिले के अग्रणी जिला प्रबंधक श्री मुकेश भट्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिले में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 22 अप्रैल 2018 को प्रात: 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक इंदौर जिला न्यायालय परिसर में किया जायेगा। इस नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन से संबंधित सिविल मामलों एवं विनियम विपत्र अधिनियम-1881 की धारा 138 के अंतर्गत चेकों की वापसी की सुनवाई होगी।
सभी बैंक अपने बैंक से संबंधित सभी अतिदेय ऋणियों को न्यायालय के प्राधिकृत न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित मांग राशि का नोटिस तामिल करवाने की व्यवस्था करेगी तथा सभी अतिदेय ऋणियों को उक्त नेशनल अदालत में उपस्थित होकर, अधिक से अधिक लंबित मामलों में एकमुश्त समझौता कर ऋण चुकैती करने का अवसर प्राप्त होगा। सभी बैंकर्स अपेक्षा की गई है कि इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निपटारा करें और बैंकों की गैरनिष्पादक आस्तियों एवं बट्टेकृत खातों में पर्याप्त वसूली प्रभावित होकर, बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि हो सके। इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से ऋणी भी ऋण मुक्त होकर सिविल की लिस्ट से बाहर आ सकेगें।
श्री भट्ट ने विश्वास प्रकट किया कि हमेशा की तरह इस बार भी सभी बैंक इस नेशनल लोक अदालत के आयोजन में सहभागिता कर इसके प्रयोजन को सफल बनाएगें।
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