Saturday, 5 May 2018

दो आरोपी जिला बदर
इंदौर 05 मई 2018
      अपर जिला दण्डाधिकारी श्री कैलाश वानखेड़े ने जिले में शांति एंव सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण दो आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया हैं। आरोपी मोनू उर्फ विष्णु उर्फ चोच पिता विद्यासागर मौर्य निवासी 7/1 कुशवाह नगर इंदौर थाना बाणगंगा इंदौर, आरोपी रिजवान पिता मो. निजाम निवासी 11 नया बसेरा इंदौर थाना एमआईजी इंदौर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5- के तहत जिला बदर कर उज्जैनदेवासधारखरगोनखण्डवा और इंदौर जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया हैं।    

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