Monday, 7 May 2018

पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट का प्रभावी पालन कराया जाये
एक्ट का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी
इंदौर 07 मई 2018
    गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनिक अधिनियम(पीसी एण्ड पीएनडीटी) का इंदौर जिले में प्रभावी पालन कराया जाये। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। जिले में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए सभी संभव प्रयास किये जाय।
    यह निर्देश आज कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में दिये गये। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े ने की। बैठक में इस अधिनियम के अंतर्गत इंदौर जिले में किये जा रहे कार्यो की जानकारी दी गई।बैठक में बताया गया कि इंदौर जिले में इस एक्ट के क्रियान्वयन के लिए सोनोग्राफी मशीनों में एक्टीव ट्रेकर लगाये गये है। जिले में 262 पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्र है। इन केन्द्रों में पंजीकृत सोनोग्राफी मशीनों की संख्या 348 है। इन केन्द्रों पर आने वाले सभी गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी के लिए आई.डी. प्रूफ लिये जाते है, साथ ही इनकी जानकारी भी रखी जाती है। इससे मॉनिटरिंग के लिए सुविधा हुई है। बताया गया है कि जिले में शिशु लिंग अनुपात सुधारने के प्रयास किये जा रहे है। बैठक में बताया गया कि इंदौर जिले को भारत सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना में शामिल किया गया है। बैठक में मध्यप्रदेश हेल्थ वालेण्ट्री संगठन के श्री मुकेश सिन्हा ने जिले में एक्ट के तहत किये जा रहे कार्यो की जानकारी दी।
/महिपाल/विजय

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