Friday, 11 May 2018

एक आरोपी जिला बदर
इंदौर 11 मई 2018
      अपर जिला दण्डाधिकारी श्री कैलाश वानखेड़े ने जिले में शांति एंव सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण एक आरोपी को जिला बदर कर दिया हैं। आरोपी संदीप वर्मा पिता भागीरथ वर्मा निवासी 204 शंकर कुम्हार का बगीचा इंदौर थाना परदेशीपुरा इंदौर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5- के तहत जिला बदर कर उज्जैन,  देवास धार खरगोन, खण्डवा और इंदौर जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया हैं।    
क्रमांक 108/1153/सिंह/विजय

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