Monday, 14 May 2018

पंजीकृत असंगठित मजदूरों के परिवारों को मिलेंगी अनेक सुविधायें
इंदौर 14 मई 2018
    मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 मध्यप्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित महिला मजदूरों के लिए प्रारंभ की गई हैं। इस योजना के तहत पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं को प्रसूति की स्थिति में कार्य से अनुपस्थित होने के कारण होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिससे माता एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार होगा साथ ही साथ गर्भवती एवं धात्री माताओं में सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहारों के अनुसरण में सुधार होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2018 से प्रभावशील हो गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु जन्म के उपरांत टीकाकरण कां समुचित बढ़ावा देना तथा महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धन हेतु नगद प्रोत्साहन राशि से अनुकूल वातावरण का निर्माण करना हैं। इस योजना की पात्रता 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं एवं प्रसूताओं संबंधित महिला पंजीकृत असंगठित कर्मकार होना चाहिए। प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में ही देय होगी तथा प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम दो जीवित जन्म वले प्रसव हेतु ही मन्य किया जायेगा। इसमें प्रथम किस्त के रूप में गर्भावस्था के दौरान 04 प्रसव पूर्व जांच कराने पर 4 हजार रूपये तथा शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन करावाने तथा शिशु को जीरो डोज बीसीजी, ओपीवी तथा एचबीवी टीकारण करवाने पर 12 हजार रूपये दिये जायेगें। इस तरह कुल 16 हजार रूपये दिए जायेगें। इसमें आवश्यक दस्तावेज के रूप में महिला मजदूर का पंजीयन कार्ड, शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव का डिस्चार्ज टिकिट, अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव काANM द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एमसीपी कार्ड, आधार कार्ड, आधार से संबंध बैंक खाते की छायाप्रति लगेगी। श्रम विभाग के पोर्टल www.shramiksewa.mp.gov.in के हितग्राही का सत्यापन किया जायेगा।
    इसके साथ ही असंगठित कर्मकार को विभाग द्वारा चिन्हित 21 गंभीर  बीमारियों के नि:शुल्क उपचार हेतु संचालित राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का लाभ भी दिया जाएगा। पहले यह योजना गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वले सदस्यों एवं समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विन्हित श्रमिक संवर्ग के परिवारों के लिए ही थी। इच्छुक पंजीकृत असंगठित कर्मकार को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.health.mp.gov.in पर राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइनआवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन प्रस्तुत करते समय उन्हें अपना जीवित कर्मकार पंजीयन भी दर्ज कराना होगा। योजनांतर्गत चिन्हित बीमारियों के उपचार हेतु प्रदेश के अंतर एवं बाहर एन.ए.बी.एच से मान्यता प्राप्त शासकीय-अशासकीय अस्पतालों को मान्यता प्रदान की गई हैं।

/सिंह/विजय

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