Wednesday, 16 May 2018

एक आरोपी जिला बदर
 इंदौर, 16 मई 2018
            अपर जिला दण्डाधिकारी श्री कैलाश वानखेड़े ने लम्बे समय से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आरोपी धीरज उफ धीरू पिता हरकिशन उर्फ हरविलास निवासी कुलकर्णी का भट्ठा थाना परदेशीपुरा को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत 6 माह के लिए जिला बदर कर इंदौर, उज्जैन, देवास, खण्डवा, खरगोन और धार जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है।

/सिंह/विजय

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