Tuesday, 31 January 2017

हाईकोर्ट परिसर में लोक अदालत 11 फरवरी को


इंदौर 31 जनवरी, 2017
    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में आगामी 11 फरवरी, 2017 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री पी.के.जायसवाल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण सभी स्तर-उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों तथा तहसील न्यायालयों में सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाना है।
    नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर या बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें, जो सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित हैंै, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।
    मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अवर सचिव श्री अरूण प्रधान ने सभी संबंधित पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से अनुरोध किया है कि आपसी सुलह एवं समझौते के द्वारा अपने प्रकरणों का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराकर अपने समय व धन की बचत करें।
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क्रमांक 232/232/सिंह/वटके

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