Tuesday, 31 January 2017

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का संभाग स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सम्पन्न


इंदौर 31 जनवरी, 2017
    महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में गत दिवस सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 का संभाग स्तरीय उन्मुखीकरण कलेक्ट्रेट  के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। कार्यशाला में इंदौर संभाग के जिलों के महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित हुये। सभी उपस्थित अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 तथा संशोधन सहित शासन स्तर से अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जारी परिपत्र एवं निर्देशों के पालन का प्रशिक्षण विषय विशेषज्ञ श्री के.आर. जैन एवं श्री पद्म कुमार जैन, सहायक अनुसंधान अधिकारी, आदिवासी विकास इन्दौर द्वारा दिया गया।
    सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 1 से धारा 21 तक के प्रावधान तथा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के दायित्वों को विस्तार से अवगत करवाया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण के दौरान बिन्दुवार प्रश्न भी विषय-विशेषज्ञ के समक्ष रखे, जिनका समाधान भी किया गया। प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुये संभागीय संयुक्त संचालक श्री राजेश मेहरा ने सभी लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया कि पदाभिहित लोक सूचना अधिकारी अपने कार्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्यत: वर्तमान में पदस्थ लोक सूचना अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, अधिनियम की धारा 6 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने का समय इत्यादि की जानकारी अनिवार्यत: प्रदर्शित कर तत्संबंधी प्रमाण पत्र 7 दिवस में प्रेषित करें।
    संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्री राजेश मेहरा ने बताया कि इंदौर संभाग में 76 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 8 जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं 8 जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी लोक सूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।
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क्रमांक 233/233/सिंह/वटके

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