आरटीओ द्वारा सभी वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाने के निर्देश
इंदौर 19 जनवरी, 2017
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एम.पी.सिंह ने जिले के सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी में गति नियंत्रक उपकरण (स्पीड लिमिट डिवाइस) लगाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग नईदिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 31 जनवरी, 2017 तक गति नियंत्रक उपकरण लगाना अनिवार्य है। गति नियंत्रक उपकरण न लगाने पर एक फरवरी, 2017 से उनके वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र स्वत: ही निरस्त माने जायेंगे।
सिंह/वटके
इंदौर 19 जनवरी, 2017
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एम.पी.सिंह ने जिले के सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी में गति नियंत्रक उपकरण (स्पीड लिमिट डिवाइस) लगाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग नईदिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 31 जनवरी, 2017 तक गति नियंत्रक उपकरण लगाना अनिवार्य है। गति नियंत्रक उपकरण न लगाने पर एक फरवरी, 2017 से उनके वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र स्वत: ही निरस्त माने जायेंगे।
सिंह/वटके
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