इंदौर 7 जनवरी, 2017
लाडली लक्ष्मी योजना में बालिका के जन्म से एक वर्ष के अंदर बालिका को पंजीकृत किया जा कर योजना का लाभ दिया जा रहा है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत बालिका के आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर बालिका को योजना का लाभ दिये जाने के निर्देश है। योजना के नवीन स्वरूप अनुसार पात्र बालिका को लाभ दिये जाने के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर निर्भरता आवश्यक नहीं है। हितग्राही स्वयं सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है या लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
25 अक्टूबर,2016 से परिवार में जन्म लेने वाली प्रथम बालिका हितग्राही का जन्म संबंधित परियोजना की संस्था (चिकित्सालय) में होने की स्थिति में चिकित्सालय छोड़ने के पूर्व ही हितग्राही को ई-लाडली प्रमाण-पत्र प्रदाय करने के निर्देश राज्य शासन द्वारा प्रसारित किये गये हैं। बालिका के जन्म पर ही शासकीय चिकित्सालय में ही हितग्राही बालिका से संबंधित पूर्ण जानकारी संकलित करवाते हुए बालिका का योजना में पंजीकरण किया जाना आवश्यक है, ताकि संस्थागत प्रसव की स्थिति में पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रहे।
संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्री राजेश मेहरा ने बताया कि प्रथम चरण अंतर्गत संभाग स्तरीय जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से ""लाड़ली हेल्प डेस्क'' की स्थापना के लिये जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी इंदौर को निर्देशित किया गया है।
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