Saturday, 7 January 2017

प्रदूषित तथा सीवेज के जल से सब्जियों के उत्पादन पर लगा प्रतिबंध


धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर 7 जनवरी, 2017
इंदौर जिले में जनसामान्य के स्वास्थ्य के मद्देनजर तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर प्रदूषित तथा सीवेज के जल से सब्जियों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस संबंध में जारी आदेशानुसार यदि कहीं प्रदूषित जल तथा सीवेज के पानी का उपयोग सब्जियों के उत्पादन के लिये पाया जाता है तो जिला प्रशासन, नगर निगम, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के दल द्वारा उत्पादन स्थल पर तत्काल विनिष्टीकरण की कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य के लिये आयुक्त नगर निगम नोडल अधिकारी रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 7 जनवरी से लागू हो आगामी 4 मार्च, 2017 तक लागू रहेगा।

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