कमिश्नर श्री दुबे की बड़ी कार्रवाई
एक चिकित्सक और दो कर्मचारी निलम्बित
इंदौर, 05 फरवरी,2017/
कमिश्नर श्री संजय दुबे ने कत्र्तव्य पर लापरवाही बरतने के कारण चिकित्सा अधिकारी डॉ.प्रशांत मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। जारी आदेशानुसार एम.वाय.अस्पताल का गत शुक्रवार 3 फरवरी को रात 9 से साढ़े 11 बजे तक डॉ.शरद थोरा डीन एम.जी.एम. मेडिकल कालेज तथा डॉ. वी.एस.पाल अधीक्षक एम.वाय.अस्पताल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी (केजुअल्टी) डॉ.प्रशांत मिश्रा ड¬ूटी पर अनुपस्थित पाये गये, जिसके कारण अस्पताल में एम.वाय.अस्पताल में आने वाले मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिला तथा आमजन के मध्य अस्पताल प्रशासन की छवि धूमिल हुयी। जिसके कारण कमिश्नर श्री दुबे द्वारा डॉ.प्रशांत मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी (केजुअल्टी) को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम-1 (एक), (दो) व (तीन) तथा नियम 3 (2) के प्रतिकूल होने से उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर उनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय इंदौर नियत किया गया है। डॉ.मिश्रा को निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
मेल स्टाफ नर्स निलम्बित
अधीक्षक एम.वाय.अस्पताल डॉ.वी.एस.पाल ने श्री राहुल जादौन,मेल स्टाफ नर्स एम.वाय.चिकित्सालय स्वशासी संस्था इंदौर को 03 फरवरी,2017 को रात्रि में औचक निरीक्षण के दौरान अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम-1 (एक), (दो) व (तीन) तथा नियम 3 (2) के प्रतिकूल होने से उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया है। निलम्बन अवधि में श्री जादौन का मुख्यालय मानसिक चिकित्सालय इंदौर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री जादौन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
वार्ड ब्वाय निलम्बित
अधीक्षक एम.वाय.अस्पताल डॉ.वी.एस.पाल ने श्री राजेश छोटेलाल वार्ड ब्वाय एम.वाय.चिकित्सालय स्वशासी संस्था इंदौर को 03 फरवरी,2017 को रात्रि में औचक निरीक्षण के दौरान अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम-1 (एक), (दो) व (तीन) तथा नियम 3 (2) के प्रतिकूल होने से उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया है। निलम्बन अवधि में श्री राजेश का मुख्यालय मानसिक चिकित्सालय इंदौर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री राजेश को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
बीएनसिंह/श्रीकांत
एक चिकित्सक और दो कर्मचारी निलम्बित
इंदौर, 05 फरवरी,2017/
कमिश्नर श्री संजय दुबे ने कत्र्तव्य पर लापरवाही बरतने के कारण चिकित्सा अधिकारी डॉ.प्रशांत मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। जारी आदेशानुसार एम.वाय.अस्पताल का गत शुक्रवार 3 फरवरी को रात 9 से साढ़े 11 बजे तक डॉ.शरद थोरा डीन एम.जी.एम. मेडिकल कालेज तथा डॉ. वी.एस.पाल अधीक्षक एम.वाय.अस्पताल द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा अधिकारी (केजुअल्टी) डॉ.प्रशांत मिश्रा ड¬ूटी पर अनुपस्थित पाये गये, जिसके कारण अस्पताल में एम.वाय.अस्पताल में आने वाले मरीजों को समुचित उपचार नहीं मिला तथा आमजन के मध्य अस्पताल प्रशासन की छवि धूमिल हुयी। जिसके कारण कमिश्नर श्री दुबे द्वारा डॉ.प्रशांत मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी (केजुअल्टी) को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम-1 (एक), (दो) व (तीन) तथा नियम 3 (2) के प्रतिकूल होने से उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर उनका मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय इंदौर नियत किया गया है। डॉ.मिश्रा को निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
मेल स्टाफ नर्स निलम्बित
अधीक्षक एम.वाय.अस्पताल डॉ.वी.एस.पाल ने श्री राहुल जादौन,मेल स्टाफ नर्स एम.वाय.चिकित्सालय स्वशासी संस्था इंदौर को 03 फरवरी,2017 को रात्रि में औचक निरीक्षण के दौरान अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम-1 (एक), (दो) व (तीन) तथा नियम 3 (2) के प्रतिकूल होने से उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया है। निलम्बन अवधि में श्री जादौन का मुख्यालय मानसिक चिकित्सालय इंदौर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री जादौन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
वार्ड ब्वाय निलम्बित
अधीक्षक एम.वाय.अस्पताल डॉ.वी.एस.पाल ने श्री राजेश छोटेलाल वार्ड ब्वाय एम.वाय.चिकित्सालय स्वशासी संस्था इंदौर को 03 फरवरी,2017 को रात्रि में औचक निरीक्षण के दौरान अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम-1 (एक), (दो) व (तीन) तथा नियम 3 (2) के प्रतिकूल होने से उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया है। निलम्बन अवधि में श्री राजेश का मुख्यालय मानसिक चिकित्सालय इंदौर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री राजेश को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
बीएनसिंह/श्रीकांत
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