17 मार्च को शुष्क दिवस घोषित
इंदौर 15 मार्च, 2017
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि द्वारा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये 17 मार्च, 2017 (रंगपंचमी) को समस्त आबकारी मदिरा दुकान/केन्द्र खोले जाने के नियत समय से सायं 5 बजे तक की समयावधि को शुष्क दिवस घोषित किया गयाहै। इस तारतम्य में लेख है कि सम्पूर्ण इंदौर जिले में अवस्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों, अहाता/शॉप बार तथा मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों यथा एफ.एल.-2,3,4ए, 5,56,7 एवं 8 को 16 मार्च, 2017 को नियत समय पर बंद हो जायेंगे तथा 17 मार्च, 2017 को सांय 5 बजे खुलेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार का मदिरा विक्रय, परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आबकारी विभाग की विभिन्न दल अलग-अलग क्षेत्रों में निरंतर गश्त करेंगे। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा विक्रय, परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर सहायक आयुक्त आबकारी एवं आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी को 0731-2533000 नम्बर पर सूचित किया जा सकता है।
सिंह/कपूर
इंदौर 15 मार्च, 2017
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि द्वारा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये 17 मार्च, 2017 (रंगपंचमी) को समस्त आबकारी मदिरा दुकान/केन्द्र खोले जाने के नियत समय से सायं 5 बजे तक की समयावधि को शुष्क दिवस घोषित किया गयाहै। इस तारतम्य में लेख है कि सम्पूर्ण इंदौर जिले में अवस्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों, अहाता/शॉप बार तथा मदिरा विक्रय से संबंधित अन्य केन्द्रों यथा एफ.एल.-2,3,4ए, 5,56,7 एवं 8 को 16 मार्च, 2017 को नियत समय पर बंद हो जायेंगे तथा 17 मार्च, 2017 को सांय 5 बजे खुलेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार का मदिरा विक्रय, परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आबकारी विभाग की विभिन्न दल अलग-अलग क्षेत्रों में निरंतर गश्त करेंगे। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा विक्रय, परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर सहायक आयुक्त आबकारी एवं आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी को 0731-2533000 नम्बर पर सूचित किया जा सकता है।
सिंह/कपूर
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