Monday, 20 March 2017

रासुका 
इंदौर 20 मार्च 2017
    इंदौर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी. नरहरि ने आरोपी धमेन्द्र पिता हंसराज निवासी ट्रांसफार्मर वाली गली भागीरथपुरा इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत निरूद्ध करने का आदेश जारी किया है। इस आरोपी के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
राठौर/कपूर

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