अवैध रूप से नलकूप खनन करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही
इंदौर 29 मार्च, 2017
इंदौर जिले में गिरते हुये भू-जल स्तर की स्थिति को देखते हुये बगैर अनुमति के नलकूप, ट¬ुबवेल तथा हैंडपम्प खनन और गहरीकरण कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने इंदौर नगर निगम के सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखें। अगर कोई बगैर अनुमति के नलकूप खनन, ट¬ुबवेल गहरीकरण, हैंडपम्प खनन आदि की गतिविधियां पायी जाती हैं तो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और थाना प्रभारी से समन्वय कर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा है कि संबंधित दोषियों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा--15 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किये जायें। इस धारा के अंतर्गत एक लाख रूपये तक का अर्थदण्ड एवं 5 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों सजा एक साथ दिये जाने का प्रावधान है। कलेक्टर ने इंदौर जिले के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों से भी कहा है कि वे भी अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने एक आदेश जारी कर इंदौर जिले में बगैर अनुमति के नलकूप खनन एवं गहरीकरण कार्य पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने नलकूप खनन और गहरीकरण कार्य की अनुमति देने के लिये संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारियों को अधिकृत किया है। सभी अनुविभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में भी सतत् निगरानी रखें।
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मौर्य/कपूर
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