शुष्क दिवस घोषित
इंदौर 8 मार्च, 2017
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने इंदौर जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये मध्यप्रदेश आबकारी नियम 1915 की धारा-62 के तहत सम्पूर्ण इंदौर जिले में अवस्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकानों, अहाता, शॉपबार तथा मदिरा विक्रय केन्द्रों को 13 मार्च धुलेंडी और 17 मार्च रंगपंचमी को शाम 5 बजे तक बंद करने के निर्देश दिये हैं तथा दोनों दिन शुष्क दिवस घोषित किया है।
सिंह/कपूर
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