जिलाबदर
इंदौर 7 मार्च, 2017
जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शमीम उददीन ने एक आरोपी को जिलाबदर कर दिया है। जारी आदेशानुसार अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शमीम उददीन ने आरोपी जीवन पिता जगदीश कदम थाना आजाद नगर निवासी शिवनगर मूसाखेडी जिला इंदौर को लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत आरोपी जीन को 6 माह की कालावधि के लिये जिलाबदर कर इंदौर तथा उससे लगे हुये सीमावर्ती जिले उज्जैन, देवास, धार, खरगोन और खण्डवा जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
सिंह/कपूर
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