Thursday, 13 April 2017

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चयनित मार्गों पर 
आठ टन से अधिक क्षमता के वाहनों का परिवहन प्रतिबंधित
इंदौर 13 अप्रैल, 2017
इंदौर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित चयनित मार्गों पर 8 टन से अधिक भार क्षमता के वाहनों के परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-133 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं। 
जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार जनसामान्य की हित एवं लोक शांति बनाये रखने के लिये जिन मार्गों पर 8 टन से अधिक भार क्षमता के वाहनों का परिवहन प्रतिबंधित किया गया है, उनमें सांवेर विकासखंड के पलासिया से डकाच्या मार्ग, ए.बी.रोड से डकाच्या मार्ग, पलासिया से मण्डलावदा रोड शामिल हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई इंदौर के महाप्रबंधक ने बताया था कि उक्त मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित कराये गये हैं। इन सड़कों का निर्माण 8-10 टन भार क्षमता के वाहनों के परिवहन के हिसाब से किया गया है। इन मार्गों पर इससे अधिक भार क्षमता के वाहन/डम्पर चलने से मार्गों को क्षति पहुंच रही है, जिससे कि अशांति उत्पन्न होने की आशंका है। इसके मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने जनसामान्य के हित एवं लोक शांति बनाये रखने के लिये उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
भदौरिया/कपूर

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