Tuesday, 13 June 2017


जनसुनवाई में प्रभारी कलेक्टर ने सुनीं समस्याएं
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200 से अधिक आवेदनों का निराकरण
इंदौर 13 जून 2017
           जनसुनवाई में मंगलवार को प्रभारी कलेक्टर श्री शमीमुद्दीन ने आम लोगों की समस्याओं को सुना तथा विभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के निराकरणों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अजय देव शर्मा व श्रीमती राखी सहाय ने जनसुनवाई में सहयोग किया। जनसुनवाई में लगभग 200 आवेदन प्राप्त हुए। 
     जनसुनवाई में द्वारकापुरी इंदौर निवासी राधेश्याम सोलंकी ने अपनी पत्नी मांगू बाई के साथ अपने बेटे-बहू द्वारा परित्याग करने, भरणपोषण न करने, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ना देने व आए दिन परेशान करने की शिकायत की और अनुरोध किया कि उनके पुत्र विजय तथा बहू संगीता के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावे, साथ ही जान व माल की सुरक्षा की जावे। प्रभारी कलेक्टर श्री शमीमुद्ीन ने माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम केअंर्तगत नियम अनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया। 
       जनसुनवाई में एक अन्य मामले में अरण्य नगर इंदौर निवासी श्याम राव सालुंके ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत बैंक द्वारा प्राइमरी सिक्योरिटी तथा कोलेटरल सिक्योरिटी मांगे जाने की शिकायत की। उक्त  मामले में कार्यवाही हेतु जिला प्रबंधक अग्रणी बैक को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई में हरीहर नगर निवासी प्रफुल राठौर ने रोजगार हेतु ऋण दिलवाए जाने का अनुरोध किया। आवेदक ने बताया कि वह बेरोजगार तथा गरीबी रेखा में है, वह रोजगार करना चाहता हैं। रोजगार के लिए रूपयों की आवश्यकता है। मामले में सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्प संख्यक को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्रकरण बनाने तथा पात्रता का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 
    जनसुनवाई में दिव्यांग विकास पिता हीरालाल बघेल निवासी उमरीखेडा इंदौर ने निशक्त जन पेंशन स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया और बताया कि वह दृष्टिबाधित है तथा परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं। पिता मजदूरी कर भरण-पोषण कर रहे हैं। मामले में कार्यवाही हेतु संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को नियमानुसार पात्रता का परीक्षण कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। जनसुनवाई में पार्वती बाई पति स्व. गजाधर निवासी रविदास नगर इंदौर ने अपनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 से बढाकर 500 रूपये किए जाने का अनुरोध किया तथा बताया कि उनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है। शासन नियम अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर 500 रूपये पेंशन की पात्रता बनती है। मामले में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नगर निगम को निर्देशित किया गया है। 
भदौरिया







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