Friday, 23 June 2017

रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टि’ानर की लिखित प्रिस्क्रिप्’ान के आधार 
पर ही मिलेंगी नींद एवं ट्रंक्वेलाईज श्रेणी तथा गर्भपात,गर्भ समापन की दवाइयां
-------
धारा 144 के अंतर्गत आदे’ा जारी
इंदौर 23 जून, 2017

इंदौर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदे’ा जारी करते हुए निर्दे’ा दिये हैं कि नींद एवं ट्रंक्वेलाईज श्रेणी तथा गर्भपात@गर्भ समापन की दवाईयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया  जाए।  
  इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित@जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में  समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स (समस्त नाइट्रावेट टेबलेट्स), समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्स, समस्त डायजेपाम टेबलेट्स  (समस्त वेलियम-10 टेबलेट्स, काॅम्पोज टेबलेट्स), आॅक्साजेपाम टेबलेट्स इत्यादि,समस्त इटिझोलाम टेबलेट्स , समस्त एल्प्राजोलम टेबलेट्स, (रिवोट्रिल आदि), समस्त कोडीन फास्फेट सिरप@ टेबलेट्स (कोरेक्स सिरप@टेबलेट्स आदि), क्लोजापाम टेबलेट्स (फ्रीजीयम टेबलेट्स आदि) इत्यादि का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया  जा सकेगा । साथ ही गर्भपात@गर्भ समापन संबंधित औषधियां जैसे त्न 486, Misoprostal एवं उसके ग्रुप व  prostaglandin  श्रेणी की दवाइयों, गोली, इंजेक्शन, जैल का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही हो सकेगा। लिखित प्रिस्क्रिप्शन की छायाप्रति संबंधित मेडिकल स्टोर पर रखना होगी। आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इन्दौर अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर उक्त आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित् करेंगे । अनियमितता पाई जाने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे।  यह आदे’ा 21 जून, 2017 से लागू होकर 19 अगस्त, 2017 तक प्रभाव’ाील रहेगा। उक्त  अवधि में उक्त आदे’ा का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा । 

No comments:

Post a Comment