हुक्काबार/शीशा लाउंज एवं हुक्का केन्द्रों पर हुक्का पीने की गतिविधियां प्रतिबंधित
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धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर 23 जून, 2017
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर हुक्काबार/शीशा लाउंज/हुक्का केन्द्रों एवं अन्य स्थानों पर हुक्का पीने की गतिविधियां प्रतिबंधित की हैं। इस संबंध में जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के विभिन्न स्थानों पर हुक्काबार/शीशा लाउंज/हुक्का केन्द्रों एवं अन्य स्थानों पर जहां हुक्का पीने की गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन हुक्का पीने हेतु कैफे एवं रेस्टोरेंट में टेबल टू टेबल हुक्का उपलब्ध कराये जाने की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, इन केन्द्रों की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। इनके द्वारा सर्विस देना किसी भी नियम/अधिनियम में प्रावधानित नहीं है। इसके मद्देनजर इस प्रकार की एवं अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश का पालन संबंधित एसडीएम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, नगर निगम एवं पुलिस के अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 21 जून, 2017 से लागू होकर आगामी 19 अगस्त, 2017 तक प्रभावशील रहेगा।
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