Wednesday, 19 July 2017

अमानक उर्वरक के क्रय-विक्रय पर रोक
इंदौर 19 जुलाई, 2017
उप संचालक कृषि श्री विजय कुमार चौरसिया ने उर्वरक नियंत्रक अधिनियम 1985 के तहत खरीफ मौसम-2017 में उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों से उर्वरक नमूने अधिग्रहित कर विश्लेषण हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला इंदौर में प्रेषित कर जांच उपरांत जिंक सल्फेट 33 प्रतिशत निर्माता मंश्या मॉकेर्टिंग प्रायवेट लिमिटेड पुणे एवं विक्रेता पटवारी गुट्स स्टॉक कम्पनी मंडी रोड बिजलपुर इंदौर के बैच क्रमांक 12 के क्रय-विक्रय और भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यह कार्यवाही उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 19 के तहत की गयी है।
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/सिंह/गरिमा

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