एक आरोपी जिला बदर
इंदौर 11 अप्रैल 2018
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अजय देव शर्मा ने जिले में शांति एंव सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण एक आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया हैं। आरोपी इमरान उर्फ इम्मू उर्फ निजाम पिता इकरामा पहलवान निवासी301 चंदन नगर ई सेक्टर इंदौर थाना चंदन नगर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5-क के तहत जिला बदर कर उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खण् डवा और इंदौर जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया हैं।
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