Tuesday, 15 May 2018

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा मुख्य रूप से 10 योजनाओं का लाभ
श्रम विभाग ने जारी किया परिपत्र
पंजीयत श्रमिकों के सत्यापन का कार्य तेजी से जारी
इंदौर 15 मई 2018
      राज्य शासन के महत्वाकांक्षी के अभियान के अंतर्गत इंदौर जिले में साढ़े 5 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया गया हैं। इन पंजीयत श्रमिकों के सत्यापन का कार्य तेजी से जारी हैं। सत्यापन के पश्चात श्रमिकों को पंजीयन प्रमाण पत्र दिये जायेगें। इसके आधार पर उन्हें 10 महत्वपूर्ण योजनाओं का सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। पंजीयत श्रमिकों को दुर्घटना के समय अपंगता होने, मृत्यु होने पर सहायता राशि दी जायेगी। उनके बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक फीस दी जायेगी। 200 रूपये के फ्लेट मासिक दर पर बिजली दी जायेगी। स्वरोजगार के लिए लोन दिया जायेगा। बीमार होने पर उनका नि:शुल्क इलाज भी कराया जायेगा।
    इस संबंध में राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा परिपत्र भी जारी कर दिया गया हैं। जारी परिपत्रानुसार सभी संभागायुक्त को कलेक्टर व अन्य संबंधित अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियांवयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। परिपत्र में निर्देश दिये गये है कि पंजीयत श्रमिकों के सत्यापन का कार्य शीघ्र पूरा कर लें। तत्पश्चात 30 मई तक विभिन्न योजना अंतर्गत हित-लाभ के जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होगें, उनमें 5 जून तक स्वीकृतियां जारी कर दें। इसके पश्चात इन्हें 13 जून को जनपद मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रमों में हित-लाभ वितरित किये जाये। मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण अंत्येष्ठी सहायता योजना के अंतर्गत सहायता देने के लिए 13 जून का इंतजार नहीं किया जाये। पंजीयत श्रमिक की मृत्यु होने पर अंत्येष्ठी के लिए परिजनों को तुरंत सहायता राशि दी जाये।
    श्रम विभाग द्वारा परिपत्र अनुसार पंजीयत महिला श्रमिकों को गर्भावस्था के अंतिम तिमाही में चार प्रसव पूर्व जांच कराने पर 4 हजार रूपये तथा प्रसव होने पर 12 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी। इसी तरह असंगठित श्रमिक की मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को अंत्येष्ठी हेतु संबंधित निकाय द्वारा 5 हजार रूपये की नगद सहायता राशि दी जायेगी। श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को 4 लाख्‍ रूपये दिये जायेगे। सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये मिलेगें। दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर 2 लाख रूपये तथा आंशिक अस्थाई अपंगता होने पर 1 लाख रूपये मिलेगें। पंजीयत श्रमिकों के बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक शैक्षणिक शुल्क से छूट रहेगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तथा यू.पी.एस.सी., पी.एस.सी. आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग दी जायेगी। बीमार होने पर असंगठित श्रमिकों एवं उनके परिजनों का नि:शुल्क इलाज भी कराया जायेगा। श्रमिकों को स्वरोजगार के लिए ऋृण व सबसीडी भी दी जायेगी। श्रमिकों की आय में वृद्धी के लिए प्रशिक्षण भी दिलाया जायेगा। ई-रिक्सा एवं हाथ ठेला चलाने वालों को ई-लोडर हेतु अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को 200 रूपये मासिक फ्लेट रेट पर बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया हैं। उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित विभागों से संपर्क किया जा सकता हैं।
/महिपाल/जी

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