Tuesday, 15 May 2018

पेयजल आपूर्ति सुगम बनाये रखने के लिए 55 निजी नलकूप अधिग्रहित
इंदौर 15 मई 2018
       इंदौर शहर में पेयजल आपूर्ति सुगम बनाये रखने के दृष्टि से जिला प्रशासन ने 55 निजी नलकूप अधिग्रहित करने के आदेश जारी किये है। इस संबंध में कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने मध्यप्रदेश जल परिरक्षण अधिनियम के तहत आदेश जारी किये है।
      जारी आदेशानुसार उक्त सभी नलकूप/हाईड्रेट आगामी 3 माह के लिए अधिग्रहित किये गये है। उक्त नलकूप/हाईड्रेट का प्रभार कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खण्ड क्रमांक 2 मूसाखेड़ी इंदौर को तत्काल प्रभाव से सौंपे जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त जल स्त्रोत का कब्जा रखने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा घरेलु उपयोग हेतु जल की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नगर निगम सीमा क्षेत्र के नागरिकों को करायी जायेगी। अधिग्रहण अवधि में जल प्रदाय से संबंधित मशीनरी के प्रचलन और संधारण का सभी खर्चा नगर निगम द्वारा वहन किया जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष का कारावास या 2 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।

/महिपाल/विजय

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