इंदौर 29 जनवरी, 2017
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी न्यायालयों में वर्ष 2017 में प्रत्येक 2 महीने में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसी तारतम्य में वर्ष 2017 की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी, 2017 को किया जाना है। उक्त तिथि को जिले के केन्द्रीय जेल, जिला जेल व उप जेल में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
इस वार्षिक नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरण एवं न्यायालय में लंबित, राजीनामा योग्य आपराधिक,सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, निगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय, सेवा मामले जो सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित है तथा अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
इस लोक अदालत के सफल आयोजन के लिये सभी संबंधितों से जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा अपील की गई है कि न्यायालय में लंबित समझौता योग्य एवं प्रीलिटिगेशन मामलों को निराकृत किये जाने के लिये संबंधित न्यायालय व विभाग से संपर्क करें। साथ ही लोक अदालत योजना के अंतर्गत निराकृत होने वाले प्रकरणों में समय की बचत के साथ-साथ कोर्ट फीस वापसी का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
क्रमांक 214/214/ बी.एन. सिंह/वटके
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