Wednesday, 4 January 2017

हुक्काबार संचालक के विरूद्ध एफआईआर

कलेक्टर श्री पी.नरहरि के निर्देश पर हुक्काबार संचालक के विरूद्ध एफआईआर करायी गयी--------इंदौर में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधित आदेश के उल्लंघन पर हुई कार्यवाही

इंदौर 4 जनवरी, 2017
कलेक्टर श्री पी.नरहरि द्वारा धारा-144 के अंतर्गत हुक्काबार संचालित करने को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद भी गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई कि स्कीम नम्बर 94 कनाड़िया के पास मकान नम्बर 88 में  मकान मालिक द्वारा हुक्काबार चलाया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने एसडीएम श्री अनिल वनवारिया और श्री रवीश श्रीवास्तव को उक्त मकान की जांच करने हेतु भेजा गया। रात में जांच करने पर पाया गया कि मौके पर भवन मालिक प्रखर आनंद स्वयं के मकान में हुक्काबार संचालित कर रहा है और इनके द्वारा लोगों को घर में हुक्का पिलाया जाता है। मकान मालिक प्रखर आनंद ने बताया कि यह कार्य उनके द्वारा  विगत 5 माह से किया जा रहा है और यह प्रति व्यक्ति दो सौ रूपये हुक्का पिलाने का लेते हैं।
एसडीएम श्री अनिल बनवारिया ने बताया कि मौके पर दो व्यक्ति हुक्का पीते हुये मिले साथ ही बड़ी संख्या में हुक्का के फ्लेवर्ड भी मौके पर मिले हैं। इस पर कार्यवाही करते हुये सभी समान को जब्त कर सील किया गया और धारा-144 के उल्लंघन पर धारा-188 के अंतर्गत संबंधित मकान मालिक प्रखर आनंद के विरूद्ध एफआईआर करायी गयी।

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