अमानक स्तर के उर्वरक और कीटनाशक प्रतिबंधित
इंदौर 4 जनवरी, 2017
उप संचालक कृषि श्री रामेश्वर पटेल ने जांच उपरांत अमानक पाये जाने पर उर्वरक और कीटनाशक एवं गेहूं बीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशानुसार श्री पटेल ने जांच उपरांत अमानक पाये जाने पर उर्वरक एसएसपीपी 205 विक्रेता सेवा सहकारी संस्था भीलबडोली, उर्वरक विक्रेता मेसर्स अरिहंत फर्टिलायजर केमिकल्स इंडिया लिमिटेड कलावली (नीमच) उर्वरक बैच क्रमांक एपी-1154 तथा एसएसपीपी 205 विक्रेता सेवा सहकारी संस्था भीलबडोली, उर्वरक निर्माता मेसर्स दत्ता एग्रो सर्विस प्रायवेट लिमिटेड जलगांव (महाराष्ट्र) के उर्वरक बैच क्रमांक पी-016 और डीएपी विक्रेता मध्यप्रदेश विपणन संघ सांवेर निर्माता मेसर्स दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पेट्रो केमिकल कार्पोरेशन लिमिटेड पेटवाड़ा पुणे महाराष्ट्र के क्रय, विक्रय, भण्डारण और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश कीटनाशक गुण नियंत्रण अधिनियम 1968 की धारा 18 और मध्यप्रदेश उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-19 के तहत की गयी है।
उप संचालक श्री पटेल ने जांच उपरांत अमानक पाये जाने पर कीटनाशक औषधि निर्माता के.के. एण्ड कम्पनी बहादुरगढ़ (हरियाणा) विक्रेता बाला कृषि सेवा केन्द्र गौतमपुरा के बैच नम्बर 47 के क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पर रोक लगा दी है। इसी प्रकार जांच उपरांत गेहूं बीज टीएल सुपर-303 विक्रेता श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स सर्वे नम्बर 277/14 केलोदहाला एसडीए कम्पाउण्ड, इंदौर, बीज लाट क्रमांक आर-16-एसएफसी-01-786 के क्रय,विक्रय,भण्डारण और स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश बीज अधिनियम 1966 की धारा-6 के तहत की गयी है।
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