लाल-पीली बत्ती बेचने पर होगी कानूनी कार्यवाही
इंदौर, 08 जनवरी,2017/
जिला प्रशासन को ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कार डेकोरेटर्स बिना आरटीओ कार्यालय की अनुमति के वाहनों पर लगने वाली लाल, पीली, नीली बत्ती का विक्रय कर रहे हैं, जो कि नियमानुसार गलत है। इसी प्रकार इनके द्वारा प्रेशर हॉर्न, हूटर एवं वाहनों के ग्लास पर फिल्म लगा रहे हैं, जो कि मोटर अधिनियम के अनुसार प्रतिबंधित है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एम.पी.सिंह के निर्देशानुसार बिना अनुमति के लाल, पीली, नीली बत्ती का विक्रय न करें और न ही वाहनों में प्रतिबंधित फिल्म, प्रेशन हॉर्न एवं हूटर लगायें। यदि आकस्मिक निरीक्षण में एवं शिकायत पायी जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
बीएनसिंह/श्रीकांत
इंदौर, 08 जनवरी,2017/
जिला प्रशासन को ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कार डेकोरेटर्स बिना आरटीओ कार्यालय की अनुमति के वाहनों पर लगने वाली लाल, पीली, नीली बत्ती का विक्रय कर रहे हैं, जो कि नियमानुसार गलत है। इसी प्रकार इनके द्वारा प्रेशर हॉर्न, हूटर एवं वाहनों के ग्लास पर फिल्म लगा रहे हैं, जो कि मोटर अधिनियम के अनुसार प्रतिबंधित है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एम.पी.सिंह के निर्देशानुसार बिना अनुमति के लाल, पीली, नीली बत्ती का विक्रय न करें और न ही वाहनों में प्रतिबंधित फिल्म, प्रेशन हॉर्न एवं हूटर लगायें। यदि आकस्मिक निरीक्षण में एवं शिकायत पायी जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।
बीएनसिंह/श्रीकांत
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