Saturday, 4 February 2017

अजा-अजजा अत्याचार मामले में राहत राशि तत्काल देने की सख्त निर्देश
इंदौर 4 फरवरी, 2017
कलेक्टर श्री पी.नरहरि की अध्यक्षता में एआईसीटीएसएल सभागार में आज अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कलेक्टर श्री पी.नरहरि ने पुलिस और अनुसूचित जनजाति विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अजा-अजजा अत्याचार मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अंतरिम राशि पीड़ित को तत्काल दे दी जाये। इस संबंध में जो भी औपचारिकतायें हैं, वह समय सीमा में पूरी की जाये तथा समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। श्री नरहरि ने कहा कि अजा-अजजा अत्याचार का कोई मामला ज्यादा समय तक लंबित न रहे और इन मामलों में फरार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी हेतु ईनाम की घोषणा की जाये तथा गिरफ्तारी की जाये। अजा-अजजा के मामलों में समय सीमा में जांच की जाये।
बैठक में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री मोहम्मद युसूफ, पुलिस अधीक्षक अजाक श्री मनोज श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती मोहनी श्रीवास्तव तथाअन्य अधिकारी मौजूद थे।





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