जिलाबदर
इंदौर 21 मार्च, 2017
जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अजय देव शर्मा ने लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण दो आरोपियों को जिलाबदर कर दिया है। जारी आदेशानुसार श्री अजय देव शर्मा ने आरोपी अथहर पिता सरवर बेग निवासी बम्बई बाजार, थाना पंढ़रीनाथ को 4 माह के लिये तथा आरोपी गुलशन पिता कमलकिशोर सिंधी निवासी रेशमवाली गली थाना पंढ़रीनाथ को 6 माह के लिये जिलाबदर कर दिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत कार्यवाही कर इंदौर तथा उसके आस-पास लगे हुये जिलों धार, देवास, खण्डवा, खरगोन और उज्जैन जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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