वन अधिकार पत्र संबंधी दावे प्राप्त करने का अभियान 31 मार्च तक
इंदौर 21 मार्च, 2017
आयुक्त आदिवासी विकास के दिशा-निर्देश¨ के अनुरूप अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकरो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वंचित रह गये दावेदरों से वन अधिकार पत्र संबंधी दावे प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के वे दावेदार जिनका शासकीय वन भूमि पर 13 दिसम्बर 2005 के पहले से कब्जा है और अन्य परंपरागत वन निवासी वर्ग के वे दावेदार जिनका 75 वर्ष अथवा 3 पीढ़ी से कब्जा है, वे उक्त अभियान के अंतर्गत अपना आवेदन संबंधित ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा रास्ता, श्मशान भूमि, चारागाह, गोठान, लघु वनोपज संग्रहण, गिरी पड़ी लकड़ी संग्रहण, चबूतरा, तालाब, नहाने, कपड़े धोने अथवा पशुयो क¨ पानी पिलाने आदि के उपयॊग के सामुदायिक दावे से संबंधित आवेदन भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इस बारे में संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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