Wednesday, 31 May 2017

पेट्रोल पंप के 100 मीटर की परिधि में 
मैरिज गार्डन में आतिशबाजी प्रतिबंधित
इंदौर 31 मई, 2017
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने सार्वजनिक हित में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत इंदौर जिले में पेट्रोल पंप के 100 मीटर परिधि में आने वाले मांगलिक भवनों/मैरेज गार्डन में आतिशबाजी को प्रतिबंधित कर दिया है।
यह आदेश जनसामान्य की सुरक्षा से जुड़ा है। भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये जारी किया गया है। आतिशबाजी की चिंगारी से पेट्रोल पंप में भयानक हादसा हो सकता है। इंदौर जिले में कुछ मांगलिक भवन/मैरिज गार्डन पेट्रोल पंप से लगे हुये हैं। यह आदेश मात्र पेट्रोल पंप के 100 मीटर की परिधि में आने वाले मांगलिक भवनों/मैरिज गार्डनों पर ही लागू होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।


No comments:

Post a Comment