Wednesday, 31 May 2017

फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया पर वैमनस्यता फैलाने वाले संदेश तथा 
चित्र एवं वीडियो प्रसारित करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही होगी
इंदौर 31 मई, 2017
इंदौर जिले में फेसबुक, व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया पर वैमनस्यता फैलाने वाले संदेश तथा चित्र एवं वीडियो प्रसारित करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। ज्ञात रहे कि इंदौर जिले में फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर वैमनस्यता फैलाने वाले संदेश तथा चित्र एवं वीडियो प्रसारित करने पर दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने सभी एसडीएम एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें। उक्त संबंध में सतत् निगरानी रखें। फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर वैमनस्यता फैलाने वाले संदेश या चित्र प्रसारित होने की सूचना/शिकायत/जानकारी मिलने पर तत्काल कार्यवाही करें। श्री नरहरि ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये अपने-अपने क्षेत्रों का सतत भ्रमण करें। विशेषकर रात्रि में सजग निगरानी रखें। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह की वैमनस्यता फैलाने वाले संदेश, चित्र या वीडियो प्राप्त होते हैं तो उन्हें फारवर्ड नहीं करें। इसकी सूचना वे संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों एवं एसडीएम को अवश्य दें, जिससे कि दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।
महिपाल/कपूर

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